जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है कि निगम की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी हो।
आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि निगम की पहली बैठक में मेयर का चुनाव होगा। मनोनीत सदस्यों को वोट देने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मेयर का चयन होने के बाद उनकी अध्यक्षता में उप-मेयर और स्थाई समिति के सदस्यों को चुनाव होगा।
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