Thursday, January 23, 2025
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स्कूल समय में नहीं निकलेगी रैली, शिक्षक नहीं करेंगे नेतागिरी

  • बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को लेकर शासन ने जारी किए निर्देश
  • अब स्कूल समय में प्रभात फेरी, रैली, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी नहीं करने के निर्देश
  • स्कूल समय में किसी भी राजनीतिक व अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे शिक्षक

मुख्य संवाददाता |

बागपत: परिषदीय स्कूलों में अब टाइम मैनेजमेंट भी नजर आएगा और अनुशासन भी दिखाई देगा। शासन ने शिक्षकों से लेकर बच्चों तक के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है।

स्कूल समय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो इसके लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल समय में प्रभात फेरी, रैली, नवाचार गोष्ठी, मानव श्रृंखला आदि कार्यक्रम नहीं होंगे।

यह स्कूल समय से पहले या बाद में कराने होंगे। इसके अलावा स्कूल समय में शिक्षक नेतागिरी नहीं कर पाएंगे। यानी वह राजनीतिक व अन्य गतिविधियों में स्कूल समय मेें शामिल नहीं हो सकेंगे।

यही नहीं शिक्षकों को अब स्कूल समय से 15 मिनट पहले पहुंचना होगा और निर्धारित स्कूल समय के बाद कम से कम आधा घंटा स्कूल में ही रूकना होगा।

कोरोना के चलते परिषदीय स्कूलों में बच्चों की छुट्टी भले ही चल रही हो, लेकिन शिक्षक पहुंचकर नामांकन आदि का कार्य कर रहे हैं। जब भी स्कूल खुलेंगे तभी नई गाइड लाइन नजर आएगी।

अपर मुख्य सचिव राजेंद्र सिंह ने बेसिक शिक्षा परिषद की नई गाइड लाइन जारी करते हुए शिक्षकों पर सख्ती कर दी है और बच्चों की शिक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिस तरह से अभी तक स्कूल समय में प्रभात फेरी, रैली आदि के आयोजन कराए जाते थे उन पर अब रोक लगा दी गई है। स्कूल समय में अब सिर्फ पढ़ाई होगी।

पढ़ाई के अलावा बच्चों के विकास को लेकर गतिविधियां होंगी, अन्य कोई भी कार्यक्रम स्कूल समय में नहीं होगा। निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय अवधि में कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि कार्य नहीं किए जाएंगे।

उक्त कार्य विद्यालय अवधि के पहले या बाद में किए जाएंगे। अगर किसी स्कूल की ओर से इसका उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा शिक्षकों की नेतागिरी पर भी स्कूल समय में रोक रहेगी। निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षक का कार्य व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरूद्ध नहीं होना चाहिए।

कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत आचरण, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में प्रतिभागिता एवं पत्रकारिता किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षक संगठन द्वारा आयोजित किसी भी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। किसी आवश्यक स्थिति में सक्षम स्तर के अधिकारी से स्वीकृति लेकर ही वह प्रतिभाग कर सकते हैं।

इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे पासबुक में एंट्री/अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि के लिए शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे।

यदि निरीक्षण अवधि में सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन का वेतन काटा जाएगा। बीएसए राजीव रंजन मिश्र ने बताया कि सभी निर्देशों से हेडमास्टरों व शिक्षकों को अवगत करा दिया गया है।

कार्यालय में नहीं आ सकेंगे शिक्षक

अवकाश स्वीकृत कराने व अन्य समस्याओं को लेकर बीएसए व बीईओ कार्यालय के चक्कर लगाने वाले शिक्षकों पर भी सख्ती कर दी है।

निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकास खंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा।

मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश के लिए आवेदन किया जाएगा। अन्य समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर 18004190102 पर अपनी समस्याओं को दर्ज कराया जा सकता है। इसके अलावा जनसुनवाई समाधान पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आधा घंटा बाद में भी रुकेंगे शिक्षक

परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब निर्धारित समय पर बच्चों की छुट्टी करने के तुरंत बाद नहीं निकल सकेंगे और न ही समय से देर में आएंगे। समय पर सख्ती कर दी गई है और निर्देश दिए हैं कि सुबह निर्धारित समय से 15 मिनट पहले स्कूल आना होगा और छुट्टी के निर्धारित समय के बाद कम से कम आधा घंटा शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्कूल में ही रूकना होगा।

संबद्ध नहीं होंगे शिक्षक

बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्य के लिए शिक्षकों को अब संबद्ध नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी तक शिक्षकों को संबद्ध कर रखा है, लेकिन अब आगे से शिक्षकों को संबद्ध नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी शिक्षक को संबद्ध न किया जाए और न ही शिक्षक को स्कूल समय में कार्यालय किसी कार्य के लिए बुलाया जाए।

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