Friday, April 4, 2025
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60 हजार रिश्वत लेकर कबाड़ी को छोड़ा

  • सदर थाने का सिपाही सस्पेंड, मुकदमा दर्ज

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: सोतीगंज को लेकर सदर थाने के पुलिसकर्मियों का मोह नहीं छूट रहा है। एक वांटेड कबाड़ी को 60 हजार रुपये की रिश्वत लेकर छोड़ने के आरोपी सदर थाने के सिपाही को एसएसपी ने सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज कर दिया है।

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सोतीगंज के कबाड़ी दानिश सदर थाने के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था। सदर थाने के सिपाही सौरव यादव ने कबाड़ी गादू के साथ के कबाड़ी दानिश को तीन दिन पहले पकड़ लिया था। सिपाही ने कबाड़ी के खिलाफ कारवाई के बजाय उसे 60 हजार रुपये लेकर छोड़ दिया गया।

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इसकी शिकायत एसएसपी रोहित सिंह सजवान से की। इस मामले की जांच कराई गई तो सिपाही सौरभ यादव दोषी पाया गया। एसएसपी ने सिपाही को सस्पेंड कर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है।

पूर्व एसपी सिटी बागपत के बयानों के लिए तिथि तय

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-15 हर्ष अग्रवाल की अदालत ने वर्ष 2014 के थाना क्षेत्र नौचंदी मेरठ से सम्बंधित दहेज हत्या के एक मामले में अपनी गवाही दर्ज न कराने के मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस महानिदेशक लखनऊ को आदेशित किया था कि वह आठ सितम्बर तक एसपी सिटी बागपत मनीष कुमार मिश्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

न्यायालय में दहेज हत्या का एक मुकद्दमा सरकार बनाम दर्पण न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें अभियुक्त जेल में बंद है। इस मामले में सभी गवाहों का बयान हो चुका है, केवल एसपी सिटी मनीष कुमार मिश्र जिला बागपत का बयान दर्ज होना बाकी है। जो इस मामले में अंतिम गवाह हैं। एसपी सिटी को इस मामले में दिनांक 8 सितंबर 2021 से लगातार अदालत में गवाही के लिए तलब किया जा रहे हैं। परंतु उसके बाद भी वह न्यायालय में अपने बयान दर्ज कराने नहीं आ रहे हैं।

जिसके लिए उनके मोबाइल पर भी संपर्क कर अवगत कराया था। इस मामले में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक बागपत की ओर से अदालत में पत्र द्वारा सूचित किया कि पूर्व एसपी सिटी बागपत अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए देश से बाहर गए हुए है और उनकी गवाही के लिए समय की मांग की गयी। अदालत ने बयान के लिए 19 तारीख नियत करते हुए स्पष्ट कर दिया की नियत तारीख पर यदि एसपी मनीष मिश्रा अपने बयान दर्ज कराने नहीं आते तो उनके साक्ष्य का अवसर समाप्त कर नियम अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

हत्यारोपी पत्नी की जमानत खारिज

मेरठ: न्यायालय जिला जज मेरठ रजत सिंह जैन ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी हरप्रीत कौर निवासी भागूपुर हस्तिनापुर मेरठ की जमानत खारिज कर दी। सरकारी वकील ब्रजभूषण गर्ग ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना हस्तिनापुर में 28 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके पति परमजीत सिंह का किसी ने अपहरण कर लिया है।

कुछ दिन बाद उसके पति की लाश बरामद हुई थी। मामले की जांच में आया कि पिंटू नाम के व्यक्ति ने उसको अपहरण कर मारा है। पिंटू द्वारा ही आरोपी पत्नी का नाम प्रकाश में आया। उसने अपने प्रेमी पिंटू के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। न्यायालय ने आरोप को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

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