Monday, March 23, 2026
- Advertisement -

…तो घट जाएगा हस्तिनापुर अभयारण्य क्षेत्र

  • अंतिम अधिसूचना जारी, अभयारण्य क्षेत्र कई वन्य प्रजातियों का है घर

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र का आकार घटने जा रहा हैं। ये आकार घटाकर आधा कर दिया जाएगा। इसके लिए अंतिम अधिसूचना जारी की गई हैं। हस्तिनापुर संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र हैं। वन्य जीवों की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता गौरव बंसल ने इसको लेकर याचिका दायर की हैं। अभयारण्य कई वन्य प्रजातियों का घर है, जिनमें दलदल हिरण, चिकनी-लेपित ऊदबिलाव, गंगा नदी डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुआ, कछुआ, तेंदुआ, चीतल और सांभर हिरण शामिल हैं।

प्रदेश सरकार ने 37 साल बाद हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का आकार घटाकर आधा करने की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें पांच जिले शामिल हैं, जिसमें मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और हापुड़ शामिल हैं। ये जनपद गंगा के दोनों किनारों पर 2,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। 1986 में, सरकार ने हस्तिनापुर वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करते हुए एक प्राथमिक अधिसूचना जारी की थी।

हालांकि, 2,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने वाला कोई अंतिम सरकारी आदेश सरकार की ओर से नहीं आया। इससे क्षुब्ध होकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मई 2019 में वन विभाग से हस्तिनापुर वन्यजीव क्षेत्र को संरक्षित अभयारण्य घोषित करने में 30 साल से अधिक की देरी के पीछे का कारण बताने के लिए कहा। अधिवक्ता और वन्यजीव संरक्षक गौरव बंसल ने एक याचिका दायर की थी।

01 10

इसका जवाब दिया गया था कि उचित सरकारी अधिसूचना की कमी के कारण क्षेत्र में अवैध शिकार और वन्यजीवों के लिए अन्य खतरों की जांच के लिए आवश्यक सुरक्षा नहीं मिलती है। अक्टूबर 2020 में, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने अभयारण्य के युक्तिकरण की सिफारिश की, जो पिछले 37 वर्षों से लंबित अंतिम अधिसूचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने इसे घटाकर 1,094 वर्ग किमी करने का प्रस्ताव रखा।

जून 2021 तक, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सीमांकन प्रस्ताव बनाया गया था, जिसमें 745 गांवों में से, जो वर्तमान में अभयारण्य के अंदर हैं और पांच जिलों में फैले हुए हैं, 353 को अभयारण्य के बाहर स्थापित करने का प्रस्ताव था। आपत्तियां आमंत्रित करने और उन पर काम करने के बाद अंतिम सीमांकन के तहत अब अभयारण्य के अंदर 457 गांव रह जाएंगे।

टीओआई द्वारा एक्सेस किए गए पत्र के अनुसार, प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव रविशंकर मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वन अधिकारियों को अंतिम अधिसूचना से अवगत कराया है और उन्हें उन उद्योगों की मदद करने का निर्देश दिया है, जो पहले पुराने अभयारण्य की सीमा के भीतर थे।

इस कदम से अभयारण्य के भीतर वन और वन्यजीवों के प्रभावी संरक्षण में मदद मिलेगी। पिछली सीमाएं बहुत अवास्तविक थीं। उधर, याचिकाकर्ता गौरव बंसल का कहना है कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य हैं। क्योंकि अभयारण्य क्षेत्र बिजनौर सिटी तक फैला हुआ था, जिसको आधा करने से बड़ी राहत मिलेगी।

spot_imgspot_img

Subscribe

Related articles

सुरक्षित उत्पाद उपभोक्ता का अधिकार

सुभाष बुडनवाला उपभोक्ता जब भी कोई वस्तु या सेवा खरीदें,...

UP: केसी त्यागी का रालोद में स्वागत, पश्चिमी यूपी की राजनीति में आ सकते हैं नए मोड़

जनवाणी ब्यूरो | यूपी: वरिष्ठ राजनेता किशन चंद (केसी) त्यागी...

कौन चला रहा है दुनिया?

प्रेरणा इतिहास में कभी-कभी कुछ ऐसा घटता है कि दुनिया...

Dhurandhar 2: अनुपम खेर ने ‘धुरंधर 2’ विवाद पर जताई नाराजगी, कहा- ‘ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए’

नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत...
spot_imgspot_img