- बागपत, बड़ौत, खेकड़ा उपनिबंधको को एआईजी स्टांप रामदयाल ने किए निर्देश जारी
- कोरोना की बढ़ती बीमारी को देखते हुए उठाया गया कदम, बिना टोकन के नहीं होगी रजिस्ट्री
- मास्क व दो गज की दूरी का भी होगा पालन, नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
जनवाणी संवाददाता |
बागपत: जिस तरह से कोरोना की बीमारी फैल रही है उसको देखते हुए शासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। अब यदि किसी को रजिस्ट्री करानी है तो उससे पहले कार्यालय से टोकन लेना होगा और उसके आधार ही उक्त व्यक्ति को रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचना होगा।
एआईजी स्टांप ने बागपत, बड़ौत व खेकड़ा के उप निबंधकों को आदेश जारी कर दिया है और कहा कि व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही दो गज की दूरी व मास्क का भी प्रयोग किया जाए। यदि बिना मास्क के प्रवेश करता है तो उसपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई करें।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में बैनामों इत्यादि की रजिस्ट्री कराने के लिए अनिवार्य रूप से पूर्व अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू कर दिया है। महानिरीक्षक निबंधन डॉ. रोशन जैकब ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है।
इसके अनुसार रजिस्ट्री कराने से पहले लेखपत्र को आॅनलाइन आवेदन करने पर रजिस्ट्री कार्यालय जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। सॉफ्टवेयर में इसकी पहले से ही व्यवस्था है। एक समय में एक ही लेखपत्र जिसको अपॉइंटमेंट मिला है उसी से संबंधित व्यक्ति ही कार्यालय में प्रवेश कर सकते है।
रजिस्ट्री के आवेदन के बाद जाने से पहले किसी भी लेखपत्र को एक व्यक्ति द्वारा कार्यालय में ले जाकर चेक कराना होगा और फिर अपॉइंटमेंट में मिले समय पर कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करानी होगी। बागपत, बड़ौत, खेकड़ा उपनिबंधकों को एआईजी स्टांप रामदयाल ने निर्देश जारी किये है।
उन्होंने बताया कि यह कदम रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ रोकने और संक्रमण रोकने में मददगार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जनपद के सभी उपनिबंधकों को इसे कठोरता से लागू करने के निर्देश दे दिये गए हैं, जिससे कि सभी उपनिबंधक इसका अच्छे से अनुपालन कर कार्यवाही करें, ताकि कोरोना संक्रमण से भी बचा जा सकें और किसी का कार्य भी प्रभावित ना हो।
जनपद का हर व्यक्ति स्वस्थ रहें जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निर्णय लेना अति आवश्यक है। एआईजी स्टांप रामदयाल ने कहा रजिस्ट्री कराने आने वाला व्यक्ति अपॉइंटमेंट के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे। मास्क के साथ दो गज की दूरी है जीवन के लिए जरूरी। रजिस्ट्री कार्यालय से अपॉइंटमेंट ले और कोरोना संक्रमण के समय रजिस्ट्री कराएं और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए है।

