- 2008 में गोली मारकर की थी युवक की हत्या
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुजडू में हुए आबाद हत्याकांड में कोर्ट ने दो लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक हत्यारे पर एक लाख 32 हजार रूपये का जुर्माना भी सुनाया है।
गौरतलब है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुजडू निवासी आबाद पुत्र नसीर की वर्ष 2008 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शहर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा इस मामले में सुहेल पुत्र शेरअली व हसीन पुत्र शेरअली निवासीगण कुंगर पट्टी सुजडू थाना कोतवाली नगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की अदालत में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से जोरदार पैरवी की गई। कोर्ट ने समस्त गवाहों व सबूतों के आधार पर सुहेल व हसीन को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायायालय ने प्रत्येक आरोपी को उम्रकैद के साथ एक लाख 32 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले की पैरवी अभियोग माॅनिटरिंग सेल द्वारा भी की जा रही है, जिसके चलते मजबूती के साथ गवाही हो सकी और आरोपियों को सजा मिल सकी।