Sunday, March 29, 2026
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उमर खालिद को बहन की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दंगा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को आज सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी है।

जेल अधिकारियों ने बताया है कि

सुबह 7.10 बजे उमर खालिद जेल से बाहर निकला गया। आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी।

खालिद पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित मुख्य साजिशकर्ता होने के आरोप लगने के बाद गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था।

दंगों में 53 लोग मारे गए थे

दंगों में 53 लोग मारे गए थे जबकि 700 से अधिक घायल हुए थे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।

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