Saturday, May 24, 2025
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होटल और ढाबों की जबरदस्त चेकिंग

  • पुलिस और आबकारी विभाग का संयुक्त अभियान
  • होली पर अवैध रूप से शराब परोसी तो की जाएगी कठोर कार्रवाई

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: होली के पर्व के मद्देनजर जिलेभर के होटल व ढाबों पर खासतौर से जो ढाबे व हाइवे के होटलों पर हैं, उन पर पुलिस ने शनिवार को सधन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हिदायत दी गयी कि यदि होली पर अवैध शराब की बिक्री कहीं भी मिली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

होटल ढाबा संचालक को सीधा जेल भेज दिया जाएगा। चेकिंग अभियान आबकारी विभाग की ओर से भी चलाया गया। आबकारी विभाग के साथ चल रही जिले भर में होटल-ढाबों पर चेकिंग। लोकसभा चुनाव से पहले होली पर भी भारी मात्रा में होटल व ढाबों पर अवैध रूप से शराब खपाने की तैयारियों की आशंका के चलते ही अभियान चलाया गया है। तमाम थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी अवैध रूप से शराब ना परोसी जाए।

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ओवर रेटिंग की तो खैर नहीं

आबकारी विभाग की सख्त हिदायत है कि यदि किसी भी लाइसेंस धारक ने होली के मौके पर शराब की बोतलों पर ओवर रेटिंग की तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब और ओवर रेटिंग पर आबकारी टीम चेकिंग चला रही हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में टीम औचक निरीक्षण कर रही है। होली के बाद लोकसभा चुनाव में शराब की खपत बढ़ जाने के चलते अवैध रूप से शराब की बिक्री की आशंका को देखते हुए चेकिंग में अब पुलिस व आबकारी विभाग करी टीमें भी अधिक चौकस है।

अवैध शराब के कारोबार, ओवर रेटिंग के विरुद्ध होली त्योहार को देखते हुए अनेक क्षेत्र में शराब और बीयर की दुकानों पर चेकिंग की गई। अनुज्ञापियों, विक्रेताओं को निर्धारित मूल्य पर ही मदिरा बिक्री करने के लिए निर्देशित किया गया। कहीं भी अवैध मदिरा अथवा किसी भी दुकान पर ओवर रेटिंग मिलने पर लोगों को आबकारी विभाग को तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है।

होली पर रहेगी शराब की दुकानें बंद

जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये होली के पर्व के अवसर पर लोकहित में शांति व्यवस्था कायम रखने की दूष्टि से 25 मार्च को जनपद स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक व फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापन संपूर्ण दिवस बंद रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में शराब बेचने वाले संस्थान, आसवनियों, यवासवनियों में आने-जाने वाले परेषणों पर पूर्णत: रोक रहेगी। बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रकार के प्रतिकर या भुगतान के दावे का हकदार नहीं होगा।

  • शराब पिलाई तो कठोर कार्रवाई

अवैध रूप से शराब पीने पिलाने व बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सीओ व थानेदारों को निर्देशित किया गया है। -आयुष विक्रम सिंह, एसपी सिटी, मेरठ।

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