जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: जिले में 2013 दंगे के दौरान दर्ज हुए भड़काऊ भाषण के एक मामले में पूर्व विधायक नूरसलीम राणा के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किये हैं। बता दें कि 27 अगस्त 2013 को कवाल में तीन हत्याओं के बाद जिले में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था, जिसके उपरांत पंचायतों का आयोजन किया गया था।
जिसके परिणाम स्वरूप 7 सितंबर 2013 को जनपद में दंगा भड़क गया था। 30 अगस्त को शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चैक खालापार में जुमे के दिन एक सभा का आयोजन किया गया था। जिसमें तत्कालीन डीएम कौशलराज शर्मा और एसएसपी सुभाष चंद दुबे को मुस्लिम नेताओं ने ज्ञापन दिया था।
जिसके उपरांत शहर कोतवाली पुलिस ने शहीद चौक पर हुई सभा के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां, तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राणा, तत्कालीन बसपा विधायक नूरसलीम राणा और मौलाना जमील सहित सलमान सईद, तत्कालीन सभासद एड.असदज जमां, नौशाद कुरैशी, अहसान कुरैशी, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
सभी आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई की तिथि निर्धारित थी। लेकिन पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूरसलीम राणा, पूर्व विधायक मौलाना जमील आदि 4 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक नूरसलीम राणा का वारंट जारी किया है।