Wednesday, May 21, 2025
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उत्तराखंड: 24 घंटे के भीतर 482 नए संक्रमित मिले, 12 मरीजों की मौत

जनवाणी ब्यूरो |

देहरादून: राज्य में कोरोना संक्रमित मामलों के साथ ही मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे के भीतर 482 नए संक्रमित मामले मिले। वहीं, 12 मरीजों की मौत हुई है। आज 444 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। कुल संक्रमितों की संख्या 72642 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बुधवार को 9779 सैंपल जांच में निगेटिव पाए गए और 482 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। प्रदेश में फिर से कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मृत्यु दर 1.63 प्रतिशत है।

देहरादून जिले में आज सबसे अधिक 157 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नैनीताल में 59, हरिद्वार में 50, पौड़ी में 47, पिथौरागढ़ में 44, चमोली में 41, ऊधमसिंह नगर में 23, टिहरी में 15, रुद्रप्रयाग व चंपावत जिले में 12-12, अल्मोड़ा में 10, उत्तरकाशी में सात, बागेश्वर जिले में पांच संक्रमित मिले हैं।

वहीं, आज दून मेडिकल कॉलेज में तीन, महंत इंदिरेश हॉस्पिटल में तीन, एम्स ऋषिकेश में एक, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक, जिला अस्पताल गोपेश्वर में एक, हिमालयन हॉस्पिटल में एक, कैलाश हॉस्पिटल में एक, वेलमेड हॉस्पिटल में एक संक्रमित मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। अब तक 1185 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है।

वहीं, 4658 सक्रिय मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जबकि देहरादून में साप्ताहिक बंदी पर दुकान खोलने पर होगी कार्रवाई देहरादून में साप्ताहिक बंदी वाले दिन दुकान खोलने वालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर, व्यापारी नेताओं ने कहा कि वे सरकार के हर निर्णय में उनके साथ हैं। लेकिन बंदी केवल छोटे व मझोले दुकानदारों पर ही नहीं बल्कि बड़े मॉल व व्यापारियों पर भी लागू होनी चाहिए।

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने हफ्ते में एक दिन दुकानें बंद रखने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट और सभी उप जिलाधिकारियों को कहा कि साप्ताहिक बंदी के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

साप्ताहिक बंदी के दौरान फल सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, रसोई गैस और दवाइयों की दुकान ही खुली रहेंगी। इसके अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर साप्ताहिक बंदी के दौरान कोई दुकान खोलता है, तो उस पर महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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