Sunday, April 27, 2025
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याकूब पर चार्जशीट सप्ताह में, गैंगस्टर लगेगी

  • पांच लोग बनाए जा रहे मुलजिम

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: खरखौदा थाना क्षेत्र के अल फहीम मीटेक्स कंपनी में गैर कानूनी तरह से मीट काटने के मामले में याकूब कुरैशी, संजीदा कुरैशी, इमरान कुरैशी, फिरोज कुरैशी और मोहित त्यागी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने जा रही है। इसमें उन 10 मजदूरों को भी मुलजिम बनाया जा रहा है।

एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि इसी सप्ताह चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसमें 15 लोगों को मुलजिम बनाया जा रहा है। बताया कि चार्जशीट दाखिल होते ही गैंगस्टर की कारवाई की जाएगी। इसमें याकूब समेत परिवार के इमरान, फिरोज और संजीदा याकूब के अलावा फैक्ट्री के मैनेजर मोहित त्यागी को मुलजिम बनाया जायेगा।

गत 31 मार्च को आधी रात के बाद हापुड़ रोड स्थित अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्टरी में पुलिस-प्रशासन व कई अन्य विभागों की संयुक्त कार्रवाई में करीब पांच करोड़ कीमत का मीट पकड़ा गया था। पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान और मैनेजर मोहित त्यागी समेत 17 आरोपी बनाए थे।

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मीट फैक्टरी में अवैध पैकेजिंग के मामले में हाजी याकूब, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज नामजद हुए थे। कोर्ट से याकूब और उनके दोनों बेटों को राहत नहीं मिली। जबकि पत्नी संजीदा बेगम को सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही याकूब और उनका परिवार घर से फरार चल रहा है।

ईद के मौके पर याकूब के बेटे ने फेसबुक पर मैसेज देकर सभी को मुबारकबाद दी थी। उसके बाद भी पुलिस उनका पता नहीं लगा पाई है। बाद में एएसपी चन्द्रकांत मीणा के नेतृत्व में याकूब कुरैशी की 120 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया था।

18 साल पहले बिजली चोरी, दोषमुक्त अब

मेरठ: विशेष न्यायालय आवश्यक वस्तु अधिनियम एडीजे अंबर रावत की अदालत ने बिजली चोरी के 18 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी चंद्रशेखर पुत्र डीआर शास्त्री निवासी ब्रह्मपुरी को दोषमुक्त करार दिया है। चंद्रशेखर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनोज मांगलिक ने बताया कि 19 जुलाई 2004 को तत्कालीन अवर अभियंता आर के शर्मा ने थाना ब्रह्मपुरी में एक लिखित सूचना दी थी कि उनको शिकायत मिली है की चंद्रशेखर जैन इस पैलेस के पास अपने परिसर से जा रही एलटी लाइन से बिना स्वीकृति एवं बिना मीटर के सीधे केबल डाल कर परिसर में लगे विद्युत भार से जोड़कर चोरी कर रहा है मौके पर चोरी करते हुए उसको पकड़ा गया है।

इस मामले में अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि जिस परिसर में चोरी पकड़ी गई थी वह चंद्रशेखर का है या चंद्रशेखर वहां काम कर रहा था तथा इस गिरफ्तारी व समस्त कार्यवाही का कोई स्वतंत्र साक्षी भी छापामारी टीम ने नहीं बनाया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मत दिया की अभियोजन अपना पक्ष साबित करने में विफल रहा है। इसलिए सन्देह का लाभ देते हुए अभियुक्त दोष मुक्त किए जाने योग्य है और आरोपी चंद्रशेखर को दोषमुक्त कर दिया।

दो डाक्टरों को तीन लाख क्षतिपूर्ति देने के आदेश

मेरठ: जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग मेरठ के अध्यक्ष भोपाल सिंह एवं सदस्य पंकज शर्मा ने सत्यपाल शर्मा निवासी अजंता कॉलोनी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए डा. पंकज शर्मा निवासी अजंता कॉलोनी तथा डा. सतीश त्यागी संचालक त्यागी नर्सिंग होम गढ़ रोड मेरठ को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए परिवादी को तीन लाख क्षति पूर्ति के तौर पर एवं पांच हजार रुपये वाद के खर्चे के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं।

परिवादी सत्यपाल शर्मा ने अपने परिवाद में बताया था कि उनकी मां चंद्रकला देवी को 19 मई 2005 को इमरजेंसी में त्यागी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। जहां डा. पंकज शर्मा ने उनका इलाज प्रारंभ किया और थोड़ी देर बाद वह मरीज को छोड़कर चले गए। डा. पंकज शर्मा और त्यागी नर्सिंग होम के संचालक डा. सतीश त्यागी दोनों ने मरीज को कोई उचित सुविधा नहीं दी और बार-बार बुलाने के बावजूद भी मरीज को देखने नहीं आए।

उनकी घोर लापरवाही के कारण परिवादी की मां की मृत्यु हो गई। मृतक को खून की उल्टियां हो रही थी उसके बावजूद उनको खून नहीं चढ़ाया गया। उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों डाक्टरों पर तीन लाख क्षतिपूर्ति तथा पांच हजार रुपये बतौर केस के खर्चे के परिवादी को अदा करने के आदेश दिए हैं।

बैंक लोन लेकर भागे खालिद भगौड़ा घोषित

मेरठ: फर्जी कागजात के आधार पर बैंक से लोन लेकर फरार अभियुक्त खालिद पुत्र मोहम्मद सद्दीक को भगौड़ा घोषित कर घर की कुर्की नोटिस चस्पा करने के आदेश कोर्ट ने दिये हैं। मोहम्मद खालिद पुत्र मोहम्मद सदीक निवासी करम अली गुजरी बाजार थाना कोतवाली द्वारा वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक बेगम पुल से 1000000 रुपये का कार लोन फर्जी कागजात के आधार पर लिया गया था।

इस धोखाधड़ी के संबंध में थाना लालकुर्ती पर मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में मोहम्मद खालिद उपरोक्त तीन साल से फरार चल रहा है जो वर्तमान में संस्कृति लोक कॉलोनी थाना पटेल नगर देहरादून में निवास कर रहा है। बुधवार को न्यायालय एसी जीएम छह द्वारा खालिद को भगोड़ा घोषित कर धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है।

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