- एटीएम से निकाले सात हजार रुपये मैसेज 14 हजार के आए
जनवाणी संवाददाता |
शामली: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा जलालाबाद को साल 2012 से भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज के साथ उपभोक्ता को भुगतान के आदेश दिए हैं।
जलालाबाद के गांव गंदेवड़ा निवासी मनमोहन सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में साल 2012 में एक वाद दायर किया था। जिसमें मनमोहन ने बताया था कि उसने 30 मार्च 2012 को सवा 11 बजे अपने खाते से एटीएम से सात हजार रुपये निकाले थे लेकिन प्रक्रिया के दौरान ही मशीन बंद हो गई थी।
शिकायत पर शाखा प्रबंधक आए और उन्होंने एटीएम कंट्रोल पैनल को कॉल कर मशीन को रीओपन कराया था। इसके बाद उपभोक्ता ने एटीएम कार्ड से सात हजार रुपये निकाल लिए। उस समय कोई एसएमएस, पर्ची आदि प्राप्त नहीं हुई थी। घर जाने के बाद 2.06 मिनट पर एसएमएस तो उसके खाते से 14 हजार रुपये की धनराशि काटी जा चुकी थी। पीड़ित ने तुरंत कस्टमर केयर अधिकारी को शिकायत की तो उन्होंने सात दिन के अंदर रकम खाते में आने की बात कही लेकिन रकम वापस नहीं आई। जिसके बाद कस्टमर केयर से जानकारी गई तो पता चला कि उसकी शिकायत रिजेक्ट कर दी गई और शाखा प्रबंधक से मिलने को कहा गया। मैनेजर को शिकायत कर की तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसे बाद पीड़ित ने मैनेजर को नोटिस भी दिया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। पीड़ित ने आयोग से उसकी रकम, हर्जा-खर्चा दिलाने का अनुरोध किया था।
वहीं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमन्त कुमार गुप्ता व महिला सदस्य अमरजीत कौर ने वाद स्वीर करते हुए आदेश दिया। जिसमें पीएनबी शाखा जलालाबाद को तीन मार्च 2012 से भुगतान की तिथि पर सात हजार रुपये की रकम मय नौ प्रतिशत ब्याज के साथ, वाद व्यय तीन और शारीकि, आर्थिक व मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये भुगतान के आदेश दिए हैं। चूक होने पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

