Friday, March 13, 2026
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टीडीएस के रुप में काटी गई धनराशि को समय से राजकोष में कराएं जमा

जनवाणी संवाददाता |

बिजनौर: डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय जीएसटी अधिनियम-2017 तथा उत्तर प्रदेश जीएसटी अधिनियम-2017 में स्रोत पर कटौती के सुस्पष्ट प्रावधान किया गया है तथा जीएसटी टीडीएस की व्यवस्था विगत एक अक्टूबर, 2018 से प्रभावी है। उन्होंने कहा कि प्राय: यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न सरकारी विभागों तथा उनके प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत अधिष्ठानों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा जीएसटी टीडीएस के प्रावधानों का गंभीरतापर्वूक अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सरकार को जहां एक ओर अपेक्षित राजस्व समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

वहीं दूसरी ओर ब्याज एवं अर्थ दंड के रूप में सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार में वृद्वि हो रही है। उन्होंने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

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