जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत जिलों में विशेष सशस्त्र बल कानून (AFSPA) की मियाद आज से छह माह के लिए और बढ़ा दी है। इस कानून के तहत गड़बड़ी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी समेत विभिन्न प्रतिबंधात्मक कदम उठाने का अधिकार है।
अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को शनिवार से छह माह के लिए बढ़ा दिया है। इन सभी इलाकों को पूर्व में ही अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।
Centre has extended Armed Forces(Special Powers) Act, 1958 for 6 months from today in Tirap, Changlang and Longding dist in Arunachal Pradesh (AP) and areas falling within the jurisdiction of Namsai &Mahadevpur PS in Namsai dist of AP as they are declared as ‘disturbed area': MHA
— ANI (@ANI) October 1, 2022
इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नागालैंड के नौ जिलों और चार जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में इस विशेषाधिकार कानून की मियाद छह माह के लिए बढ़ाई थी। गृह मंत्रालय ने इन दोनों राज्यों में सुरक्षा के हालातों की समीक्षा के बाद अफस्पा की अवधि बढ़ाने का फैसला किया। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों व जम्मू—कश्मीर में यह कानून लागू है। उग्रवाद और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को इस कानून के तहत तमाम तरह के खास अधिकार दिए गए हैं।
कश्मीर में अफस्पा को सितंबर 1990 में लागू किया गया था, जब राज्य में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा व उन्हें राज्य से निकालने के इरादे से आतंकवाद का भयावह दौर शुरू हुआ था। पहले इसे कश्मीर में ही लागू किया गया था, लेकिन अगस्त 2021 में इसे जम्मू में भी लागू किया गया।