Sunday, January 5, 2025
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उमेश पाल अपहरण केस: अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस केस में अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है।

वहीं, एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिवार को देनी होगी।

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