Wednesday, February 11, 2026
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सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की दायर याचिका खारिज, पढ़ें पूरी खबर

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा रूट मार्च पर एकल न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्तों को रद्द कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार द्वारा दायर अलग याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने संगठन को मार्च निकालने की अनुमति दी थी।

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