- किशोरी ने कुछ दिन पूर्व कर दिया था काम से इंकार
- सीओ ने दिया जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन
जनवाणी संवाददाता |
किठौर: खाकी की निर्ममता ने इंसानियत को फिर शर्मसार कर दिया। काम से इंकार पर महिला दारोगा ने एक किशोरी पर चोरी का इल्जाम लगाकर न सिर्फ बर्बरता से पिटाई की बल्कि शिकायत पर परिजनों समेत झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी भी दी। सोमवार को मां और ट्यूशन टीचरों के साथ दर्द से बिलखती थाने पहुंची किशोरी ने सीओ को आपबीती सुनाई। सीओ ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
किठौर के मोहल्ला कुम्हारान निवासी विनोद की बेटी राधिका (12) कस्बे के मेरठ-गढ़ रोड निवासी गुंजन कौशिक और गोपाल के यहां ट्यूशन पढ़ने जाती है। गुंजन कौशिक के मकान में किठौर थाने की महिला दारोगा पदमावती भी किराए पर रहती है। बताया कि कुछ दिन पूर्व महिला दारोगा ने राधिका से कमरे की सफाई के लिए कहा। राधिका ने स्कूल टाइम का हवाला देते हुए मना कर दिया।

आरोप है कि सोमवार को राधिका ट्यूशन पढ़ने गुंजन की पत्नी के पास गई तो महिला दारोगा ने उसे अपने पास बुलाया और राधिका पर अपने सोने के कुंडल चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसकी बर्बरता से पिटाई की। आरोप है कि महिला दारोगा ने शिकायत करने पर किशोरी व उसके परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। पिटाई के दौरान मौके पर पहुंची राधिका की ट्यूशन टीचर उसे अपने कमरे में ले गई। तत्पश्चात राधिका की मम्मी को घटना से अवगत कराया गया।
दोपहर में राधिका की मम्मी और उसकी दोनों ट्यूशन टीचर पिटाई के दर्द से बिलखती राधिका को साथ लेकर थाने पहुंची और वहां मौजूद सीओ रूपाली राय चौधरी को बच्ची की बाजूओं पर चोट के निशान व सूजन दिखाते हुए शिकायत की। सीओ ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस बाबत आरोपी महिला दारोगा का कहना है कि उसके कमरे में चोरी हुई तो उसने राधिका को फोन पर डांट दिया मारपीट के आरोप बेबुनियाद हैं।
कानून का मखौल उड़ा रही खाकी
बालश्रम कानूनी अपराध है महिला दारोगा यकीनन इससे वाकिफ होगी, लेकिन हैरत कि इसके बावजूद दारोगा किशोरी राधिका से अपने रूम की साफ-सफाई कराती थी। यदि स्कूल जाती राधिका ने काम को मना कर दिया तो महिला दारोगा ने उसकी बेदर्दी से पिटाई की। पहले बालश्रम को बढ़ावा और फिर बच्ची के साथ निर्ममता ये है कानून के रखवालों का हाल।
पानीपत में मेरठ निवासी दुष्कर्मी को मिली 20 साल की कैद
मेरठ: सलावा गांव निवासी सलमान को हरियाणा के पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ रेप करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुमार्ना न देने पर दोषी को तीन साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। बता दें कि चांदनी बाग थाना पुलिस को दी शिकायत में 10 सितंबर 2020 को एक महिला ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी की रहने वाली है।
उसकी सबसे छोटी बेटी की उम्र 16 साल है। जो 9 सितंबर 2020 की शाम को 4 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई। कुछ दिन बाद उसने कॉलोनी में अपना ही कमरा किराए पर ले लिया था। पुलिस ने 19 सितंबर को नाबालिग को बरामद कर लिया था। बयानों के आधार पर मामले में पुलिस ने रेप की धारा धाराएं जोड़ी थी। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया था।

