Monday, March 23, 2026
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Shahi Jama Masjid Sambhal Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका को किया खारिज, सर्वे कार्यवाही जारी रहेगी

जनवाणी ब्यूरो |

UP News: शाही जामा मस्जिद, संभल से जुड़े विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में मस्जिद परिसर के सर्वे से जुड़ी कार्यवाही निर्बाध रूप से जारी रहेगी।

सर्वे प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मुस्लिम पक्ष की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता सर्वे प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सके।

गौरतलब है कि 13 मई को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सोमवार को आए इस फैसले से सर्वे कार्यवाही को लेकर जारी असमंजस खत्म हो गया है और जिला अदालत की कार्रवाई को कानूनी स्वीकृति मिल गई है।

क्या था मामला?

यह मामला 19 नवंबर 2024 को उस समय शुरू हुआ जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने संभल की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अदालत में याचिका दाखिल कर दावा किया कि मस्जिद का निर्माण 1526 में एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया था, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार ‘कल्कि’ को समर्पित था। अदालत ने मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।इस आदेश के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का निर्देश देते हुए दो सप्ताह के भीतर राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने को कहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि विवादित कुआं मस्जिद परिसर से बाहर स्थित है।

क्या रही हाईकोर्ट की कार्यवाही?

हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि हमने 19 नवंबर 2024 को याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया। सर्वे दो चरणों में पूरा हुआ। मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, जहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा गया।

उन्होंने आगे बताया कि मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सर्वे का आदेश देने का अधिकार था, और क्या यह मामला वहीं चलेगा या किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि मामला संभल जिला अदालत में ही चलेगा और वहां सर्वे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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