Thursday, March 19, 2026
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UP: RTE प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाव, किराए के मकान में रहने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा लाभ, 2 फरवरी से आवेदन शुरू

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश को लेकर इस वर्ष कई अहम बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब किराए के मकान में रहने वाले अभिभावकों के बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश के लिए अभिभावक के आवास का रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके साथ ही बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली राशि अब सीधे निदेशालय स्तर से अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिसके लिए आधार से बैंक खाते का सत्यापन जरूरी होगा।

2 फरवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

राजधानी में संचालित 1576 निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत करीब 21 हजार सीटों पर प्रवेश के लिए 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आरटीई के तहत आवेदन करने वाले सभी बच्चों के दस्तावेजों की ऑनलाइन कॉपी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। संबंधित निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य यूजर आईडी के माध्यम से दस्तावेजों की जांच कर सकेंगे। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश में पारदर्शिता बनी रहेगी।

सीटों और स्कूलों की संख्या में इजाफा

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष 1398 निजी स्कूलों में करीब 18 हजार सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया हुई थी। इस बार निजी स्कूलों की संख्या बढ़कर 1576 हो गई है, जिसके साथ ही सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस विभाग द्वारा संबंधित स्कूलों को दी जाती है, जिसके लिए स्कूलों से आवश्यक डाटा मांगा गया है।

तीन चरणों में होगी आवेदन और लॉटरी प्रक्रिया

निजी विद्यालयों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन तीन चरणों में होंगे:

प्रथम चरण: 2 से 16 फरवरी

द्वितीय चरण: 21 फरवरी से 7 मार्च

तृतीय चरण: 12 से 25 मार्च

लॉटरी की तिथियां इस प्रकार रहेंगी:

पहली लॉटरी: 18 फरवरी

दूसरी लॉटरी: 9 मार्च

तीसरी लॉटरी: 27 मार्च

आरटीई प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज

आरटीई के तहत केवल शहर निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को ही निजी स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रवेश के समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य होंगे:

तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

राशन कार्ड

ग्रामीण क्षेत्र के लिए जॉब कार्ड

चिकित्सा प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

निर्धारित मानकों के अनुसार जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

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