Wednesday, April 15, 2026
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MSC Bank Scam: 25000 करोड़ के घोटाले में अजित पवार और सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट, विशेष अदालत का फैसला

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: मुंबई की एक विशेष अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की उस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (शिखर बैंक) में 25,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट दी गई थी। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी सजा लायक अपराध नहीं साबित हुआ है।

विशेष अदालत ने ईओडब्ल्यू द्वारा दायर की गई दिवंगत उपमुख्यमंत्री की ‘सी-समरी’ रिपोर्ट को मान्यता दी, जिससे अजित पवार और अन्य राजनीतिक नेताओं को राहत मिली। अदालत ने इस बात की पुष्टि की कि 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले में कोई दंडनीय अपराध नहीं हुआ है।

70 से अधिक लोगों को मिली क्लीन चिट

इस फैसले के बाद, सुनेत्रा पवार, अजित पवार और इस मामले में नामजद 70 से अधिक अन्य लोगों को क्लीन चिट मिल गई। अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में कोई आपराधिक अपराध नहीं पाया गया।

आपराधिक अपराध नहीं साबित हुआ

अदालत ने कार्यकर्ता अन्ना हजारे और अन्य द्वारा दायर विरोध याचिकाओं को खारिज कर दिया, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को भी नकारा। विशेष न्यायाधीश महेश जाधव ने सी-समरी रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए यह कहा कि सहकारी चीनी कारखानों से जुड़े कथित ऋण और वसूली में कोई आपराधिक अनियमितता नहीं पाई गई। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि अजित पवार, सुनेत्रा पवार, उनके रिश्तेदारों और अन्य संबंधित संस्थाओं से जुड़े लेन-देन में कोई आपराधिक अपराध नहीं था।

तीन प्रमुख लेन-देन की जांच

यह मामला 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एमएससीबी और जिला सहकारी बैंकों पर लगे आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद शुरू हुआ था। आरोप था कि इन बैंकों ने चीनी कारखानों को ब्याज मुक्त ऋण दिए, ताकि बैंक अधिकारियों और राजनेताओं से जुड़े लोगों के पक्ष में ऋण खाते बनाए जा सकें। यह भी आरोप था कि इन कंपनियों ने बाद में अपनी यूनिट संपत्तियां बहुत कम कीमतों पर बेच दी थीं। ईओडब्ल्यू की 35 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट में तीन प्रमुख लेन-देन की जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि ऋण स्वीकृति या चीनी कारखानों की बिक्री में कोई आपराधिक अनियमितता नहीं पाई गई।

1343 करोड़ रुपये की वसूली

आरोप था कि इन कारखानों को अलाभकारी घोषित कर दिया गया और उन्हें बहुत कम कीमतों पर पवार परिवार और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को बेच दिया गया। ईओडब्ल्यू ने अब यह स्पष्ट किया है कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है और उसने जांच के दायरे में आए ऋणों से 1343 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर ली है।

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