Tuesday, March 24, 2026
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अपात्रों से वसूली जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि

  • सरकार के अपात्रों को ऑनलाइन धनराशि जमा करने के निर्देश

जनवाणी ब्यूरो |

शामली: सरकार ने ऐसे किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को वापस लेने का बीड़ा उठा लिया है, जो अपात्रों की श्रेणी में आ रहे हैं। इसलिए पहले चरण में योजना का लाभ ले चुके अपात्र किसानों से ऑनलाइन प्राप्त की धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अगर धनराशि जाम नहीं की जाती है तो फिर उसको भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा।

उप कृषि निदेशक डा. शिव कुमार केसरी ने बताया कि जनपद में संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे अपात्र किसान भूमिहीन या सरकारी सेवक (समूह घ को छोड़कर) ईकाई कृषक परिवार हैं। कृषक परिवार का तात्पर्य पति-पत्नी एवं उनके नाबालिग तथा अवयस्क बच्चे/ पेशेवर व्यक्ति/ आयकर दाता/ भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक मंत्री, राज्य मंत्री, पेंशनर, जिनकी पेंशन 10,000 प्रति माह से अधिक होते हुए भी योजना का लाभ ले रहे हैं, वह अपनी किश्तों की धनराशि भारत सरकार के वेबसाइट bharat kosh.gov.in पर ऑनलाइन जमा कर उसकी एक प्रति उप कृषि निदेशक, शामली में जमा करा दें।

इसके अलावा कृषि विभाग में न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत एटीएम/ बीटीएम एवं प्राविधिक सहायक वर्ग-3 विकास खंड स्तर पर स्थित प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार से सहायता ले सकते हैं। उक्त कार्य जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय में भी कराया जा सकता है। अन्यथा कि स्थिति में भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली कर ली जाएगी।

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