Monday, August 11, 2025
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आज से बदल गए टैक्स और बैंकिंग के यह नियम, जानिए- बड़े काम की खबर

  • अब हफ्ते के सातों दिन वेतन, पेंशन, बिल का होगा भुगतान
  • टैक्स और बैंकिंग नियमों में बदलाव का आपकी जेब पर भारी
  • दूसरे बैंकों के एटीएम से रकम निकासी पर 15 के बजाय 17 रुपये शुल्क

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: महामारी के बीच एक अगस्त से हो रहे टैक्स और बैंकिंग नियमों में बदलाव का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। आरबीआई व केंद्र सरकार के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को देखते हुए सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दरों में वृद्धि की भी गुंजाइश नहीं दिख रही। महंगाई में वृदि्ध भी परेशानी बढ़ा सकती है।

हालांकि, यह राहत है कि अब हफ्ते के सातों दिन वेतन, पेंशन, बिल का भुगतान होगा। बैंकों की नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस सेवा रोज प्रभावी होगी। बिजली, रसोई गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की किस्तें, म्यूचुअल फंड के भुगतान भी सातों दिन हो सकेंगे।

टैक्स बकाये पर जुर्माना

नए आयकर नियमों के मुताबिक, 2020-21 के लिए एक लाख रुपये या ज्यादा सेल्फ असेसमेंट बकाया होने पर करदाताओं को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आयकर अधिनियम-1961 की धारा 234ए के तहत एक फीसदी जुर्माना प्रति महीने देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों पर लागू नहीं।

बैंक की सेवाएं हुईं महंगी

आईसीआईसीआई की होम ब्रांच से हर महीने एक लाख से ज्यादा और एक दिन में 25 हजार से ज्यादा लेनदेन पर 5 रुपये प्रति 1,000 रुपये या न्यूनतम 150 रुपये शुल्क। ग्राहक को 25 से ज्यादा प्रति 10 चेक पर 20 रुपये का अतिरिक्त शुल्क।

तीन वित्तीय लेनदेन मुफ्त

मुंबई, नई दिल्ली समेत छह मेट्रो शहरों में एक महीने में तीन वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन मुफ्त। इससे अधिक के हर वित्तीय लेनदेन के लिए 20 रुपये शुल्क। गैर-वित्तीय लेनदेन पर 8.50 रुपये शुल्क लगेगा। दूसरे बैंकों के एटीएम से रकम निकासी पर 15 के बजाय 17 रुपये शुल्क। वहीं, गैर वित्तीय लेनदेन पर 5 से 6 रुपये तक बढ़ाया गया है।

एसबीआई: होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस नहीं

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से होम लोन लेने पर 31 अगस्त तक प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। बैंक ने ये राहत मानसून धमाका ऑफर के तहत दी है। बैंक लोन का करीब 0.40% फीस के रूप में लेता है।

फॉर्म 15सीए/15सीबी भरने की तिथि बढ़ी

महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने राहत देते हुए फॉर्म 15सीए/ 15सीबी भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त, 2021 कर दी है। विदेश में पैसे भेजने वाले करदाताओं के लिए दोनों फॉर्म भरना जरूरी है।

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