- 11 व्यक्तियों के विरुद्ध कोविड-19 के तहत की गई चालान की कार्रवाई
जनवाणी संवाददाता
हरिद्वार: चौकी औद्योगिक क्षेत्र कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा कोरोना सक्रंमण की रोकथाम के लिए जिला मजिस्टेट हरिद्वार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लगाए गए लाकङाउन कर्फ्यू आदेश के अनुपालन मे उच्चाधिकारियो के द्वारा लाकडाउन का सख्ती से पालन कराये जाने के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है।
जिस को लेकर सुबह के समय क्षेत्र मे सघन चैकिंग की गई चेकिंग के दौरान क्षेत्र में खुलने वाले जिम संचालकों तथा जिम में आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लॉकडाउन के अनुपालन कराने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। जिसमें दो जिम संचालकों के विरुद्ध कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 आईपीसी एवं 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किए गए।
11 व्यक्तियों के विरुद्ध कोविड-19 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। कोरोना कर्फ्यू आदेश का उल्लघन करते पाये गये। जिम संचालक जिनके विरोध विरुद्ध कोविड 19 का उल्लंघन करने पर अन्तर्गत धारा 188 भादवि व 51(ख) आपदा प्रबन्धन अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत किये गये है।
इन पर हुई कार्यवाही
- फिटनेस फ्रीकस जिम रामधाम चौक शिवालिक नगर रानीपुर हरिद्वार।
- संचालक प्रवीण भारती पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी नियर गोपाल मंदिर गली नंबर 1 नियर चोर गली पुलिया ज्वालापुर हरिद्वार।2- किंग्स जिम शिवालिक नगर कोतवाली रानीपुर हरिद्वार।
- संचालक का नाम कपिल कुमार पुत्र विशंभर सिंह मकान नंबर 508/ 23 ऐ ब्लॉक टिहरी विस्थापित कॉलोनी रानीपुर हरिद्वार।