- विशेष विवाह अधिनिनियम में दायरे कराने की मांग
जनवाणी ब्यूरो |
शामली: जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंप कर वर्तमान में लागू वरिष्ठ नागरिक माता पिता भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 एवं विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रभावी रूप से दायरे कराने की मांग की।
मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार के नेतृत्व अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया गया कि तहसील परिसर शामली न्यायालय उप जिलाधिकारी शामली के यहां वर्तमान में लागू वरिष्ठ नागरिक माता पिता भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 एवं विशेष विवाह अधिनियम 1964 को प्रभावी रूप से लागू विचारण करने का क्षेत्राधिकार हासिल है।
समाज में वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता को जरूरतों को समझते हुए युवा पीढ़ी का उनके प्रति बर्ताव सही ना होने, अपेक्षाओं के कारण बेदखली भरण पोषण आदि के लिए वरिष्ठ नागरिक माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 को प्रभावी किया जाना चाहिए। साथ ही, विशेष विवाह अधिनियम 1954 जिसमें उप जिलाधिकारी को विशेष विवाह अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
पूर्व में भी जारी किए गए परंतु वर्तमान में दायरे नहीं हो रहे हैं जबकि विभाग के लिए उप जिलाधिकारी ही सक्षम व्यवहारिक अधिकारी माना गया है। न्यायालय में दायरे में होने से जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी दशा में उक्त दोनों एक्ट तुरंत प्रभावित कराने दायरे कराए जाने की न्याय हित में आवश्यकता है। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विजेंद्र कुमार, विवेक कुमार रामकुमार वर्मा एडवोकट आदि आदि उपस्थित रहे।