Tuesday, May 6, 2025
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शीर्ष कोर्ट हिजाब मामले में सुनवाई को सहमत-थ्री बाई टू

  • सीजे बोले-आप दो दिन का इंतजार करें

नई दिल्ली |

(एजेंसी): हिजाब मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई के लिए मामले को लिस्ट करने के लिए चीफ जस्टिस एनवी रमण ने सहमति दे दी है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा है कि हम मामले को लिस्ट करेंगे इसलिए आप दो दिनों का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला उठाया गया और याचिकाकर्ता ने कहा कि हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।

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चीफ जस्टिस ने तब कहा कि हम लिस्ट करेंगे आप दो दिनों का इंतजार करें। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मार्च में केस दायर हो गया था। एक महीने बीतने के बाद भी अभी तक मामला साधारण प्रक्रिया के तहत सुनवाई पर नहीं आया है। एडवोकेट आॅन रेकॉर्ड शादन फरासत ने जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि पीयूसी एग्जाम चल रहे हैं और याचिकाकर्ता व अन्य ऐसी महिला छात्र को हिजाब के साथ उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

24 मार्च को किया था जल्द सुनवाई से इंकार

24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा था कि मामले को संवेदनशील न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला उठाया गया था और कहा गया था कि हिजाब मामले में जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल व कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने की इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न प्रैक्टिस नहीं है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

ये था कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब मुस्लिम धर्म का अभिन्न प्रैक्टिस नहीं है। साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पहनकर स्कूल जाने की रोक के फैसले को सही ठहराया है। अब सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि हाई कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या में गलती की है। हाई कोर्ट ने इस बात को भी नहीं देखा कि निजता के अधिकार के तहत हिजाब पहनने का अधिकार मिला हुआ है।

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