Friday, March 13, 2026
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डा. ऊषा शर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में करें पेश

  • एडीजे ने दिये न्यायालय में पेश करने के एसएसपी को आदेश
  • मेडिकल कालेज में छात्र की 2004 में हुई थी निर्मम हत्या

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: मेडिकल के एक छात्र की हत्या के मामले में मेडिकल कालेज की पूर्व प्राचार्या पदमश्री डा. ऊषा शर्मा के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट के तामील न कराए जाने के चलते न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1 अंबर रावत ने एसएससी को आदेश जारी कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिया है।

न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1 की अदालत में मेडिकल छात्र की हत्या का मामला विचाराधीन है। जिसमें मृतक के पिता डा. सुरेंद्र ग्रेवाल ने थाना मेडिकल में मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में डा. ऊषा शर्मा ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उनके विरुद्ध कार्रवाई को स्टे करा लिया था। परंतु न्यायालय हाईकोर्ट के आदेश समाप्त होने के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर डा. शर्मा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए जा रहे थे।

जिन्हें थाना मेडिकल पुलिस द्वारा तामील नहीं कराया जा सका। पीड़ित पक्ष की ओर से सिराजुद्दीन अल्वी अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी को आदेश जारी किए की डा. ऊषा शर्मा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट को प्रत्येक दशा में तामील सुनिश्चित करें।

क्या था मामला

अभियोजन के अधिवक्ता सिराजुद्दीन अली ने बताया कि डॉ. सुरेंद्र सिंह ग्रेवाल ने 6 जुलाई 2004 को मेडिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनका बेटा सिद्धार्थ चौधरी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसकी 6 जुलाई 2004 को हत्या कर दी गई।

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इस मामले में सचिन मलिक, यशपाल राणा, अमनदीप सिंह एवं डा. ऊषा शर्मा का नाम प्रकाश में आया था। विवेचना में पुलिस ने डा. ऊषा शर्मा का नाम मुकदमे से निकाल दिया था। इस प्रकरण में न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1 गुरप्रीत सिंह बावा ने 12 दिसंबर 2019 को तीन आरोपी डा. सचिन मलिक, डा. यशपाल राणा व डा. अमनदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

वहीं, डा. ऊषा शर्मा को धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय में तलब कर लिया था। तलबी आदेश होने के बाद ऊषा शर्मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद चली गई थी। यहां से उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश दिए गए थे। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 23 मार्च 2023 को अंतरिम आदेश निरस्त कर दिया तथा विचारण न्यायालय में रेफर कर दिया था।

पत्नी को हथौड़े से अधमरा कर बेड में कर दिया बंद

सरधना: क्षेत्र के पौहल्ली गांव में एक निर्मम युवक ने पत्नी के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ प्रकार करके उसे मरा समझ बेड में बंद कर दिया। बच्चों ने आसपास के लोगों को बताया तो उसे निकाला। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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दरअसल, किठौर थाना क्षेत्र के अतलपुर गांव निवासी गुलशाना पुत्री मुन्ना की शादी सरधना के पौहल्ली गांव निवासी शौकीन के साथ हुई थी। आरोप है कि युवक काम नहीं करता और महिला से मारपीट करता। महिला किसी तरह मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रही थी। दो दिन पूर्व रात को आरोपी ने महिला के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ प्रहार किए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

आरोपी ने महिला को मरा समझकर बेड में डालकर बंद कर दिया। मगर यह सब उसके बच्चों ने देख लिया। बेटी इलमा ने आसपास के लोगों को मामले की जानकारी दी। लोग वहां पहुंचे तो कमरे में खून फैला हुआ था। उन्होंने महिला को बेड से निकाला। इसके बाद उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जहां महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

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महिला आईसीयू में भर्ती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हथौड़ा बरामद करते हुए आरोपी शौकीन को हिरासत में ले लिया।महिला की मां रजिया ने कोतवाली में घटना की तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में लगी है। पुलिस के अनुसार युवक किसी तांत्रिक के संपर्क में भी था। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी का कहना है कि युवक ने अपनी के सिर पर हथौड़े से कई प्रहार किए। उसे मरा समझकर बेड में बंद कर दिया था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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