- जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क की कार्यवाही
- बाबरी थाना प्रभारी ने जुटाई संपत्ति की भेजी थी रिपोर्ट
जनवाणी संवाददाता |
शामली: फतेहपुर जेल में बंद कुख्यात संजीव जीवा की ग्राम बलावा में कृषि भूमि और जाट कालोनी आवासीय भूखंड की जमीन/ संपत्ति को पुलिस-प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब सवा दो करोड़ रुपये बताई जा रही है। साथ ही, कुर्क की जमीन पर पुलिस ने नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है।
बाबरी थाना प्रभारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव को भेजी रिपोर्ट में बताया कि क्षेत्र के गांव आदमपुर निवासी कुख्यात अपराधी संजीव उर्फ जीवा पुत्र ओमप्रकाश का एक सक्रिय गिरोह है।
संजीव उर्फ जीवा के द्वारा अपराध कर अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की गई। अपराधी संजीव उर्फ जीवा के विरूद्ध लूट, डकैती, हत्या, धोखााड़ी, गैंगस्टर आदि धाराओं में जनपद शामली के अलावा आसपास के जनपदों में गैंगस्टर एक्ट सहित करीब दो दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज हैं।
जिस पर शामली पुलिस द्वारा गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा व उसकी पत्नी पायल महेश्वरी के नाम की अवैध सम्पत्ति की जानकारी एकत्रित की गई तो उनके द्वारा अपराध से अर्जित धनराशि से चल-अचल सम्पत्ति क्रय और कब्जा किये जाने का पता चला।