Wednesday, March 25, 2026
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आवास विकास ने जारी किया नोटिस, चार करोड़ के कांप्लेक्स की नापतौल

  • लाखों रुपये की कीमत देकर कांप्लेक्स में दुकानें खरीदने वाले दुकानदारों के चेहरे पर छायी उदासी
  • तीने महीने में दुकानें खाली करने का दुकानदारों को जारी हुए नोटिस

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आवास विकास इंजीनियरों ने सेक्टर छह सेंट्रल मार्केट में तीन मंजिला कांप्लेक्स की नापतौल शुरू कर दी। इसके साथ अवैध निर्माण करने वाले दुकानदारों को चिह्नित करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया। आवास विकास इंजीनियर अफताब अहमद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। उनके आदेश पर ही अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे है।

वहीं, दूसरी ओर कांप्लेक्स में मोटी रकम देकर दुकाने व शोरूम खरीदने वाले व्यापारियों के चेहरो पर उदासी छायी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 19 नवंबर को आवास विकास परिषद से 499 भवनों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। जिसे तैयार करके आवास विकास परिषद ने कोर्ट में दाखिल किया। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने सेंट्रल मार्केट के आवासीय प्लाट पर बनी 24 दुकानों को ध्वस्त करने के आदेश दिए है। जिससे व्यापारियों में खलबली मची हुई है। वहीं, आवास विकास परिषद के इंजीनियरों ने अवैध निर्माण करने वालों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है।

इसके साथ कांप्लेक्स के आसपास की नपाई का कार्य भी शुरू हो गया है। आवास विकास अधिशासी अभियंता अफताब अहमद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है। कांम्लेक्स में बनी दुकानों को खाली करने के लिए कोर्ट ने व्यापारियों को तीन महीने का समय दिया है। सभी दुकानदारों को चिह्नित करके नोटिस दिया जा रहा है। इसके साथ आसपास अपने अन्य निर्माण पर भी नोटिस जारी किया है।

ध्वस्तीकरण करने के बाद जमा होगी रिपोर्ट

आवास विकास इंजीनियर का कहना है कि कोर्ट के आदेशानुसार तीन महीने में दुकानदार इससे खाली कर देंगे। दो हफ्ते में उन्हें इस कांम्लेक्स को ध्वस्तीकरण करना है। इसके बाद उसे खाली कराकर अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। इसके बाद उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा की जाएगी।

व्यापारियों में मची खलबली

अवैध निर्माण में दुकानें खरीदने व किराए पर लेने वालों के चेहरे पर खामोशी छायी हुई है। अवैध कांम्लेक्स में दुकान करने वाले दुकानदारों का कहना है कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने मोटी रकम देकर कांप्लेक्स में दुकान व शोरूम खरीदा है। अब आवास विकास उन्हें ध्वस्तीकरण कर रहा है। जिससे उनके लाखों रुपये बर्बाद हो चुके हैं।

चार करोड़ कीमत है तीन मंजिला कांप्लेक्स की

शास्त्री नगर सेक्टर छह सेंट्रल मार्केट में बने तीन मंजिला कांप्लेक्स को सुप्रीम कोर्ट ने सवा तीन महीने के अंदर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए है। उसकी अनुमानित कीमत चार करोड़ रुपये आंकी जा रही है। यह कांप्लेक्स बाजार के बीचोंबीच बना हुआ है। इसमें ब्राडेंड कंपनियों के शोरूम खुले हुए है। यह 365 गज में बना हुआ है। इसमें करीब 22 दुकानें व शोरूम बने हुए हैं। अधिकतर दुकानें व शोरूम लोगों ने खरीद रखे हैं। जिन लोगों ने शोरूम खरीदे हैं।

उन्होंने उससे किराए पर दे रखे हैं। शोरूम व दुकाने खरीदने वालों चेहरों पर उदासी छायी हुई है। उनका कहना है कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। शोरूम खरीदते वक्त उन्हें नहीं पता था कि इस जमीन पर आवास विकास परिषद से उनका केस चल रहा है। अब कोर्ट का आदेश आते ही उनके चेहरे पर उदासी छायी हुई है। वहीं, आवास विकास इंजीनियरों का कहना है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में इसे हर हाल में ध्वस्तीकरण करना है। कोर्ट ने उन्हें सवा तीन महीने का समय दिया है।

अधिवक्ताओं से ली जा रही विधिक राय

पूर्व सेंट्रल मार्केट अध्यक्ष किशोर वाधवा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अधिवक्ताओं से लगातार विधिक राय ली जा रही है। इसके साथ डिप्टी सीएम व मुख्यमंत्री तक भी अपनी मांग पहुंचा दी गई है। सरकार से उन्हें आश्वासन मिला है। जल्द ही सरकार उनकी मदद कर सकती है।

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