- छह आरोपियों ने नहीं डाली जमानत की अर्जी
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: ओक ट्री रिजार्ट में करोड़ों का जुआ खेलते पकड़े गए नौ महिलाओं समेत 43 लोगोंं को परतापुर पुलिस ने अदालत में पेश किया था, जहां से उनको जेल भेज दिया गया था। मंगलवार को एसीजेएम तीन की अदालत में 37 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई। जबकि बाकी छह आरोपियों ने जमानत के लिये आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया था।
ओक ट्री रिजार्ट में शनिवार की देर रात एसओजी ने छापा मारकर जुआ खेल रहे हाईप्रोफाइल कैसिनो का पर्दाफाश करते हुए नौ महिलाओं समेत 43 आरोपियों को जुआ खेलते और हुक्का व शराब पीते हुए पकड़ा था। इस डिजिटल कैसिनों को तीन पत्ती के नाम से चलाया जा रहा था। पुलिस ने 7.58 लाख रुपये नकद, 51 मोबाइल और 12 महंगी गाड़ियों के अलावा कैसिनों में प्रयोग होने वाले हजारों की तादाद में कई रंगों के चिप्स और ताश की गड्डियां बरामद की है।
एएसपी क्राइम अनित कुमार ने बताया कि कपिल पुत्र टेकचन्द निवासी दिल्ली, पीयूष गर्ग पुत्र ईश्वर चन्द गर्ग निवासी देहरादून और रवि पुत्र गुलाब सिंह निवासी दिल्ली मुख्य रूप से जुआ खेलने व खिलाने का कार्य करते हैं। ये लोग पार्टी के नाम पर अधिक दामों में होटल और रिजार्ट बुक कर लेते हैं।
इन लोगों के द्वारा ओक ट्री मैरिज होम को इनके मालिक नितिन पुत्र विक्रम सिंह निवासी दिल्ली व अरविन्द कुमार पुत्र सहेन्द्र पाल सिंह निवासी शामली से बुक किया गया था। इन्होने इस ईवेन्ट का नाम दिल्ली इंवेट क्लब तीन पत्ती, झंडू एन्जवाय लक एंड फन दिया था।
अदालत में 37 लोगों कपिल निवासी दिल्ली,पीयूष गर्ग गर्ग निवासी देहरादून, रवि निवासी दिल्ली, नितिन निवासी बागपत, अरविन्द कुमार निवासी शामली, अजय गुप्ता निवासी हरियाणा, राज कुमार निवासी देहरादून, मनोज साहनी निवासी देहरादून, भरत शर्मा निवासी देहरादून, वरुण कुमार निवासी देहरादून, नरेश सैमवाल निवासी दिल्ली, राजीव कुमार निवासी देहरादून, दीपक निवासी शाहदरा, राकेश निवासी दिल्ली, लक्ष्य गौतम निवासी दिल्ली, अली असगर निवासी पूना महाराष्ट्र, गुरुशरण सिंह निवासी दिल्ली, रुद्राप्रताप सिंह निवासी दिल्ली,सौरभ कुमार निवासी दिल्ली,संजय थापा निवासी देहरादून, सागर भंडारी निवासी दिल्ली, ऋषिपाल निवासी हरियाणा, हरीश निवासी हरियाणा, प्रवीण कुमार निवासी देहरादून, नीरज निवासी देहरादून, शिवम कुमार निवासी हरिद्वार, संजय निवासी हरियाणा, देशराज हरियाणा, अजय कुमार निवासी हरियाणा, सत्यप्रकाश निवासी गाजियाबाद, रविन्द्र गाजियाबाद, विशाल निवासी दिल्ली,राजेश निवासी पोरबंदर गुजरात, मनोज राजौरिया निवासी सूरत गुजरात की जमानती प्रार्थनपत्र दाखिल किया था। जिनका प्रार्थनापत्र अदालत ने खारिज कर दिया।