जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। अदालत ने आजम खान की याचिका को खारिज करते हुए वायस सैंपल देने का फरमान सुना दिया है। इस आदेश के बाद सपा नेता के खेमे में मायूसी साफ झलकती दिखाई दे रही है।
आपको बता दें कि यूपी के जिला रामपुर निवासी वरिष्ठ सपा नेता आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग किया था कि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के वायस सैंपल देने वाले आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आजम खान को वायस सैंपल देने का निर्देश दिया।
बता दें कि 2007 के विधानसभा चुनाव में आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। आरोप है कि भाषण में उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। भड़काऊ भाषण की धीरज कुमार सिंह ने रामपुर के टांडा पुलिस से शिकायत की।
शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक की तरफ से आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर सुनवाई की।
ट्रायल के दौरान बात सामने आई कि भाषण की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग विवेचक ने केस डायरी का हिस्सा बनाया लेकिन आरोप पत्र में रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं है। रामपुर की एमपी-एलएलए कोर्ट ने आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड कर सीडी में रिकॉर्ड ऑडियो से मिलान कराने का निर्देश दिया। आजम खान ने आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई. 29 अक्तूबर 2022 को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने आपत्ति खारिज कर दी।
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