जनवाणी संवाददाता |
कैराना: सपा विधायक नाहिद हसन को 11 साल पुराने मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सपा विधायक को 100 रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा हैं। अदालत द्वारा सुनवाई को लेकर पुलिस प्रशासन के कड़े बंदोबस्त रहे।
2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन में गलत प्रभाव डालने की धारा 171/6 के तहत शामली कोतवाली पर सपा विधायक नाहिद हसन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमे की सुनवाई कैराना स्थित कोर्ट में चल रही है।
कचहरी परिसर में नाहिद समर्थको की भीड़ इकट्ठी ना हो पाए तथा शांति और सुरक्षा के मद्देनजर कचहरी परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सपा विधायक नाहिद हसन को 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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