जनवाणी ब्यूरो।
ब्रेकिंग न्यूज़
नई दिल्ली: जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए है लेकिन देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
जमीयत उलेमा ए हिन्द की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि बिना नोटिस दिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगनी चाहिए|
इस पर कोर्ट ने कहा कि हम देशव्यापी रोक नहीं लगा सकते क्योंकि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही ढहाए जाते हैं।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते बाद सुनवाई के निर्देश दिए हैं,साथ ही दोनोँ पक्षों से जवाब भी मांगे हैं।
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