नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के समय में जब महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बल्कि बच्चों को भी पैसों की क़ीमत समझाना जरूरी हो गया है। बच्चों को जितनी जल्दी वित्तीय मामलों की समझ दी जाए, उतना ही वे भविष्य में आर्थिक रूप से जागरूक और जिम्मेदार बनेंगे। लेकिन यह आज के समय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई अभिभावकों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि क्या 10 साल की उम्र के बच्चे बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं? इसको लेकर क्या नियम बनाए गए हैं? ऐसे में आइए जानते हैं कि 10 साल की उम्र के बच्चों के खाते को खोलने को लेकर आरबीआई के क्या नियम हैं?
बच्चों का खाता खुलवाने के क्या है नियम?
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे बैंक में अपना सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट खाता खुलवा सकते हैं।
- हालांकि, इस बैंक अकाउंट को खुलवाने के लिए उन्हें अपने अभिभावकों की मदद लेनी होगी।
- कम उम्र के बच्चों का बैंक अकाउंट खुलवाने से उनकी फाइनेंशियल समझ विकसित होने में मदद मिलती है।
- हालांकि, बच्चा खाता खुलवाने के बाद उसमें कितने पैसे रख सकता है और कितने पैसों का लेनदेन कर सकता है यह निर्णय बैंक द्वारा लिया जाएगा।
- आरबीआई के नियमों में यह भी कहा गया है कि बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी यह भी बैंक द्वारा तय किया जाएगा।
- एटीएम कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग आदि सुविधाएं बच्चों को देनी हैं या नहीं यह बैंक ही तय करेगा।
- नियमों के मुताबिक बच्चे की उम्र 18 साल होने के बाद उसे अपना बैंक अकाउंट अपडेट कराना होगा।
- इसमें उसे अपने जरूरी दस्तावेज और सिग्नेचर को दोबारा से बैंक को देना होगा। आपको बैंक के इस नियम के बारे में पता होना जरूरी है।
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