- कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर की कार्रवाई बरातियों द्वारा सड़क पर ही बजाया जा रहा था बैंड
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: लॉकडाउन में लगी बंदिशें महीनों बाद धीरे-धीरे खुलती गईं। इससे लगा कि कोरोना संक्रमण विदा हो रहा, लेकिन अब इस महामारी की आहट दोबारा सुनाई देने लगी है। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने फिर से नए गाइडलाइन जारी की थी। जिसमें शादी समारोहों, सभी सामूहिक आयोजनों में लोगों के शामिल होने की संख्या सीमित कर दी है। मंगलवार को कोरोना संक्रमण गाइडलाइन का उल्लंघन के मामले में वैजल भवन के मलिक दो बरातियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार लालकुर्ती थाना क्षेत्र के ओलिविया होटल के सामने मंगलवार रात वैजल भवन में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। कोरोना संक्रमण का उल्लंघन करते हुए बराती सड़क पर बैंड रहे थे। मंडप में 100 से ज्यादा लोगों की पार्टी चल रही थी। पुलिस कंट्रोल रूम पर क्षेत्रवासियों पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंंचे लालकुर्ती इंस्पेक्टर बृजेश कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे।
जहां कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर सड़क पर ही बैंड बजाया जा रहा था। काफी संख्या बिना मास्क के लोगों जमा हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। उधर, एसपी सिटी डा. अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी ऐक्ट के तहत वैजल भवन के मालिक हेमन्त वैजल पुत्र विरेन्द्र दास वैजल निवासी सिविल लाइन, दुल्हे के पिता राजू चौहान निवासी सदर बाजार कोविड-19 महामारी ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।