Monday, March 23, 2026
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तीमारदारों से मारपीट में डाक्टरों पर मुकदमा दर्ज

  • एससीएसटी एक्ट में नहीं की कार्रवाई

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: मेडिकल में सोमवार की रात तीमारदारों के साथ डाक्टरों द्वारा की गई मारपीट की घटना शर्मसार करने वाली है। मारपीट की घटना में चार पांच डाक्टरों के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित पक्ष ने डाक्टरों पर दर्ज एफआईआर में एससीएसटी एक्ट न लगाने पर रोष जताया है।

मेडिकल की इमरजेंसी में सोमवार रात साढ़े 10 बजे के आसपास चार पांच डाक्टरों ने कुणाल निवासी ग्राम रामनगर परीक्षितगढ़, प्रीति और उसके पति दीपक निवासी कमालपुर, दीपक व उसके पिता निरंजन व उनकी पत्नी राजवती व निरंजन के बेटे देवेन्द्र व उनकी पत्नी मंजू के साथ जमकर मारपीट की थी। इतना ही नहीं डाक्टरों ने महिलाओं को नीचे गिरा-गिराकर पीटा था। सिफ मामूली बात पर डाक्टरों ने तीमारदारों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था।

बताया जाता है कि रामनगर निवासी कुणाल अपने बच्चे के हाथ की अंगुली कटने पर उसे मेडिकल लेकर आये थे। उनके रिश्तेदार कमालपुर निवासी देवेन्द्र और उनका भाई दीपक व पिता निरंजन व उनकी पत्नी राजवती भी मेडिकल में पहुंचे थे। उपचार के दौरान जब डाक्टर बच्चे की अंगुली को चेक कर रहे थे। तभी बच्चा जोर से रोने लगा था। इस पर कु णाल ने डाक्टर से कहा था कि आराम से ईलाज करो।

इस बात पर डाक्टरों की तीमारदारों से कहासुनी हो गई थी। उसी समय डाक्टरों ने तीमारदारों के साथ मारपीट कर उन्हें जमीन पर गिरा गिराकर पीटा था। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर मेडिकल पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज किया। लेकिन थाना मेडिकल पुलिस ने डाक्टरों को नामजद नहीं करते हुए उन पर एससी एसटी एक्ट में कार्रवाई नहीं की। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थाना पुलिस ने आरोपी डाक्टरों पर एससीएसटी एक्ट में कार्रवाई नहीं की है। इसकी शिकायत एसएसपी से की जायेगी।

उधर डाक्टरों द्वारा तीमारदारों के साथ हुई मारपीट की घटना पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए इसे डाक्टरों की दबंगता कहा है। वहीं, घटना को लेकर छात्र नेता विनीत चपराणा ने मेडिकल कालेज के प्राचार्य से विरोध जताया और डाक्टरों के रवैये पर अफसोस जताया। विनीत चपराणा ने कहा कि डाक्टरों द्वारा मारपीट की घटना इससे पहले भी हुई हैं। डाक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर, तीमारदारों के साथ घटना पर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। पुलिस आईपीसी धारा 147, 323, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया है।

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