Tuesday, March 24, 2026
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संविधान ही है देश का मार्गदर्शक

SAMVAD


PRAMOD KUMAR MALAYAपरिवार देश की लघुतम इकाई होती है। परिवार से मिलकर ही एक वृहत समाज की रचना संभव होती है। प्रत्येक घर-परिवार एवं समाज में सदस्यों के कार्य व्यवहार एवं आचरण हेतु एक अलिखित नियमावली या संहिता होती है। परिवार एवं समाज अपने सदस्यों से अपेक्षा रखता है कि समाज की बेहतरी के लिए सभी इन नियमों का पालन, तालमेल-संगति कर ही कार्य संपादन करेंगे। नियमानुकूल आचरण कर समाज की विकास धारा को गतिशील रखते हुए उसे समृद्धि प्रदान करेंगे। नियमों में आबद्ध लोक अपनी कार्य संस्कृति से सतत ऊर्ध्वगामी यात्रा करता है। नियमानुशासित लोकाचरण से समाज में सद्वृत्ति, सद्नीति, शुचिता, सत्यान्वेषण, सहकार, समन्वय, सख्यभाव एवं सद्संस्कारों का बीजवपन, पल्लवन एवं फलन होता है और अराजकता, अनैतिकता, अशौच, अनीति के लिए कोई स्थान शेष नहीं होता। इन नियमों के परिनिष्ठित, परिमार्जित, प्रांजल लिखित स्वरूप को देश के संदर्भ में संविधान संज्ञा से अभिहित किया जाता है, जिसमें लोक की शक्ति निहित होती है और जो विधायिका से अनुमोदित होता है। हम कह सकते है कि संविधान व्यष्टि से समष्टि की एक सुखाकांक्षी यात्रा है जिसमें लोक कल्याणकारी एवं समतामूलक समाज रचना के सूत्र आधाररूप में विद्यमान होते हैं। संविधान लोकमंगल, लोक सुख-समृद्धि एवं लोकचेतना का उद्घोष करता है।

भारत में हम 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाकर न केवल संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर के योगदान एवं प्रयासों को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बल्कि देश में एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर बंधुत्वभाव के प्रसार के लिए भी संकल्पित हो कटिबद्ध होते हैं।

संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 470 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है जो 25 भागों में विभाजित है। समिति ने भारतीय संविधान को पूर्ण करने में 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन समय लिया और 166 दिन बैठक कर 114 दिन बहस किया था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसम्बर 1946 में हुई थी। भारत का संविधान लचीला है और कठोर भी। लचीला इस संदर्भ में कि संसद कुछ कानूनों में सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है लेकिन कुछ प्रावधानों में संशोधन हेतु राज्य सरकारों की सहमति एवं दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था और अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं।

संविधान की प्रस्तावना न केवल संविधान का परिचयात्मक खंड है बल्कि दार्शनिक आधार भी। प्रस्तावना का आरंभ वाक्यांश ‘हम भारत के लोग’ से होता है अर्थात संविधान लोक के शक्ति का प्रतिबिंब है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी देता है। व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की अखंडता हेतु वह बंधुत्वभाव को महत्वपूर्ण मानते हुए तदनुकूल आचरण की अपेक्षा करता है।

नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा गया है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत 2006 विक्रमी को अंगीकृत किया गया था। इस दिन को स्मरण रखने और डॉ भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार द्वारा 2015 में अंबेडकर की 125 वी जयंती के अवसर पर मुंबई में उनकी स्टैचू आफ इक्वलिटी मेमोरियल की आधारशिला रखने के दौरान घोषणा की गई थी। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संपूर्ण देश में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मना कर देश भीमराव अंबेडकर को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

हालांकि अंबेडकर के प्रयासों को सामान्य जनमानस तक पहुंचाना एवं देश में भाईचारे की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस हम पहले भी मनाते रहे हैं। संविधान बनाने हेतु संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में की गई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1940 में मान लिया था। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की समिति की स्थापना की गई थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर चुने गए थे। संविधान सभा में विभिन्न रियासतों से 389 सदस्य थे लेकिन देश विभाजन के बाद 299 सदस्य ही बचे। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा का सदस्य नहीं था।

संविधान निर्माण हेतु पहली बैठक संसद भवन में 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें 207 सदस्य शामिल हुए थे। सदस्यों द्वारा डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। भारत का संविधान हस्तलिखित है जिसे प्रेम बिहारी ने अंग्रेजी एवं हिंदी में विशेष शैली एवं तकनीक से लिखा है। मूल प्रति में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं जिसके प्रत्येक पृष्ठ में देश के प्रसिद्ध चित्रकारों के बनाए हुए आकर्षक मनोहारी पारम्परिक चित्र दृष्टव्य है।

हमारा संविधान लोक के लिए स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुता का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसे प्राप्त करने का उपाय लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य रचना है। राजनीतिक न्याय के लिए एक व्यक्ति के एक वोट निश्चित है। उसका एक वोट सरकार के निर्माण में सहायक है और देश के विकास में भी। लोक की समृद्धि में ही राष्ट्र की समृद्धि है और समृद्धि के लिए आवश्यक है परस्पर प्रेम, सद्भाव। जहां गैर बराबरी के लिए कोई जगह न हो, जहां एक धरातल पर अवस्थित हो सभी अपनी पात्रता, क्षमता एवं रुचि-सुविधानुसार कार्य कर सकें। जहां मानव मानव में भेदभाव की दीवार न हो। इसीलिए अस्पृश्यता एवं उपाधियों का उन्मूलन किया गया है।

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। लेकिन एक नागरिक की स्वतंत्रता एवं अधिकार दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता एवं अधिकार के उल्लंघन का निषेध करता है। हमारी स्वतंत्रता अन्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बन सकती। हम कल्याणकारी समतामूलक समाज रचते हुए देश को संपूर्ण विश्व में प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, शांति, समृद्धि का ध्वजवाहक सिद्ध कर सकने में यथासामर्थ्य कटिबद्ध होकर कर्मरत होंगे, यही हम सबका शुभसंकल्प होगा।


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