Saturday, March 28, 2026
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डीजीसीए ने ‘गो फर्स्ट’ को अगले आदेश तक टिकटों की बिक्री रोकने के दिए निर्देश

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज सोमवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ‘गो फर्स्ट’ द्वारा आईबीसी के तहत उड़ानों को अचानक रद्द करने और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के मद्देनजर, डीजीसीए ने विमान नियम, 1937 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

डीजीसीए ने सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय तरीके से सेवा के संचालन को जारी रखने में उनकी विफलता के लिए यह नोटिस जारी किया है।

डीजीसीए ने एयरलाइन ऑपरेटर को इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, और उनके एयर ऑपरेटर्स सर्टिफिकेट (एओसी) को जारी रखने पर आगे का निर्णय उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर लिया जाएगा।

इसके अलावा, गो फर्स्ट को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टिकटों की बुकिंग और बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया है।

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