- 10 से 12 मार्च के बीच किया जाएगा आपत्तियों का निस्तारण
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: जिला पंचायती चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी होने के बाद सोमवार को आपत्तियों के आने का सिलसिला थम गया। सोमवार देर शाम तक जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय में 276 आपत्तियां आईं। जिसमें वार्ड-33 प्रशासन के लिये भी सिरदर्द बन सकता है। एक वार्ड कम होने के कारण वार्ड के आरक्षण को लेकर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। अब इन आपत्तियों का निस्तारण 10 से 12 मार्च के बीच जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि 2 मार्च को विभाग की ओर से क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य की आरक्षण सूची जारी की गई थी। जिसके बाद 4 मार्च से सभी ब्लॉकों और विभाग में आपत्तियां लेने का कार्य शुरू हुआ जो आज तक चला। जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय में सोमवार शाम तक 276 आपत्तियां आईं।
इसके अलावा सभी ब्लॉकों में आने वाली आपत्तियों की संख्या अलग है। उन्होंने बताया कि सभी आपत्तियों का निस्तारण डीएम के बालाजी की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से 10 से 12 मार्च के बीच किया जाएगा। इसके बाद 15 मार्च तक आरक्षण सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
वार्ड-33 बनेगा प्रशासन के लिये सिरदर्द
पहले जिला पंचायत सदस्य के 34 वार्ड थे, जोकि इस बार घटकर 33 हो गये हैं। इस वार्ड को प्रशासन की ओर से अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित किया गया है, लेकिन आपत्ति लेकर आने वाले लोगों ने इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इस वार्ड का आरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है। पहले जो वार्ड-34 जो वो अब 33 हो गया है जो 33 था वो 32 हो गया है। इसी प्रकार से इनका आरक्षण उस आधार पर नहीं किया गया जो पहले था।
मवाना निवासी अर्शी खान की ओर से आपत्ति दर्ज की गई है कि वार्ड-33 क्षेत्र परीक्षितगढ़ वर्ष 2015 में यह वार्ड-34 था। जिसमें सामान्य सीट पुरुष थी। उससे पूर्व वर्ष 2010 में अनुसूचित जाति पुरुष श्रेणी में रखा गया था। अभी तक सामान्य महिला सीट इस वार्ड की नहीं आई है। उन्होंने इस वार्ड को सामान्य महिला किये जाने की मांग की है। इसके अलावा मवाना निवासी निर्मित पहले ही आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इनके साथ-साथ दर्जन भर से अधिक आपत्तियां इसी वार्ड को लेकर है।
वहीं, ग्राम पाबली खास ब्लॉक दौराला निवासी मोहम्मद शारिक ने वार्ड बताया कि ब्लॉक दौराला के वार्ड सं 7, 8 व 9 को बीडीसी सदस्य पद को अनुसूचित जाति महिला के आरक्षित किया गया है। शारिक ने आपत्ति देकर इन वार्डों को ओबीसी महिला में या सामान्य श्रेणी महिला के लिये आरक्षित किये जाने की मांग की। मवाना ब्लॉक निवासी राजकुमार ने ग्राम कायस्थ बड्ढा को अनुसूचित जाति में आरक्षित किये जाने का विरोध कर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने इस गांव को पिछड़ा वर्ग में आरक्षित किये जाने की मांग की है।