- आम जीवन प्रभावित न हो, कानून का पालन करें
- कैंट विधायक के पत्र का हवाला दिया डीएम ने
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: बंगला एरिया माल रोड पर आर्मी द्वारा पक्की दीवार बनाने के मामले में जिलाधिकारी ने एडम कमांडेंट स्टेशन मुख्यालय सेल वेस्ट यूपी सब एरिया को पत्र लिखकर कहा है कि कैंट विधायक के पत्र का अवलोकन करें और ऐसी कोई दीवार खड़ी न करें जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो। दीवार खड़ी करने से पहले जिला प्रशासन को सूचना अवश्य दें।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने लिखे पत्र में कैंट विधायक अमित अग्रवाल के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि बंगला एरिया माल रोड पर स्थित इण्डियन बैंक (इलाहाबाद बैंक के पूरब में स्थित नागरिक आबादी क्षेत्र में जाने वाले रास्ते को आर्मी द्वारा पक्की दीवार का निर्माण कर गेट लगाकर बन्द किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रास्ते सिविलियन नागरिक क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे जीई साउथ कार्यालय से डोगरा दुर्गा मंदिर को जाने वाले मार्ग को भी बन्द करने की योजना आर्मी द्वारा की जा रही है,
जिससे 200 से अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं और मंदिर में आम आदमी का आवागमन बाधित होगा। जोकि नागरिकों के अधिकारों का हनन है एवं भारत के संविधान के विरुद्ध है। विधायक अमित अग्रवाल के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार की रोक पहले भी लगाई गयी थी, जिसे रक्षा मंत्री द्वारा हस्तक्षेप कर रास्ते खुलवाये गये थे इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के आदेश दिये गये हैं कि सिविलियन नागरिक क्षेत्रों में जाने वाले रास्तों को नही रोका जा सकता है।
विधायक द्वारा छावनी बंगला एरिया में स्थित सिविलियन नागरिक क्षेत्रों में जाने वाले रास्तों को रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उक्त आदारों का पालन कराते हुए खुले रखवाने एंव बंद न किये जाने का आग्रह किया गया है। संज्ञानित किया गया है कि छावनी क्षेत्र में स्थित आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, व्यापारी, मजदूर एंव छात्र-छात्राएं एंव अन्य सैकड़ों लोग प्रतिदिन अपने गन्तव्य को आते-जाते हैं। इनके लिए यह आने-जाने का मुख्य मार्ग है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रुड़की मार्ग एवं शहर में पर रैपिड रेल/मेट्रो ट्रेन का कार्य चल रहा है, जिससे यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। यदि सेना द्वारा छावनी क्षेत्र में कोई ऐसी गतिविधि करने, जिससे जनसामान्य को असुविधा हो सकती हो तो ऐसे कार्यों की सूचना पूर्व से ही जिला प्रशासन को दिया जाना उचित होगा। कैन्टोमेन्ट एक्ट 2006 की धारा 258 (2) के अनुसार कोई भी मार्ग/रास्ता सुरक्षा कारणों के अलावा सामान्य जनता से आपत्ति एंव
सुझाव प्राप्त करने के लिए बिना नोटिस दिए बन्द नहीं किया जा सकता प्रश्नगत मार्ग बन्द करने के पूर्व छावनी परिषद द्वारा आम जनता को नोटिस देकर आपत्ति एव सुझाव नही मांगे गए हैं। इससे स्पष्ट है कि कैन्टोमेन्ट एक्ट की धारा 258 (2) का पालन किए बिना प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जो जनहित एवं कैन्टोमेन्ट एक्ट की व्यवस्था के विपरीत है।