Friday, March 20, 2026
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बगैर कनेक्शन के कोल्हू चलाया तो होगी एफआईआर

  • एमडी पीवीवीएनएल के वितरण अफसरों को नियमिति चेकिंग के निर्देश
  • पेराई सत्र के दौरान किसानोें को बगैर किसी परेशानी के मिलेंगे अस्थायी कनेक्शन

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: गन्ने की पेराई एवं केन क्रेशर सत्र आरम्भ होने के मद्देनजर प्रबन्ध निदेशक, चैत्रा वी. ने सभी अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को निर्देशित किया है कि कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी संयोजन बिना किसी परेशानी के मीटर स्थापित कर निर्गत किये जायें। इस सम्बन्ध में जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर में कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी संयोजन लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

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उपभोक्ता सम्बन्धित खंड/उपखंड कार्यालय मे प्रार्थना पत्र देकर कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। एमडी पीवीवीएनएल ने कहा है कि आकस्मिक चेकिंग में बिना विद्युत कनेक्शन के कोल्हू/केन क्रेशर चलता पाये जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराकर, राजस्व वसूली के अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कोल्हू/केन क्रेशर के उपभोक्ताओं की रीडिंग प्रत्येक माह एमआरआई से की जायेगी।

समस्त कोल्हू/केन क्रेशर संयोजनों के बिल प्रति माह आनलाइन बिलिंग सिस्टम पर लेजराइज कर, एमआरआई से प्राप्त रीडिंग एवं डिमांड के आधार पर ही बनाये जायेंगे। उपभोक्ता सम्बन्धित खंड/उपखंड कार्यालय में आवेदन कर, कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी संयोजन प्राप्त कर सकते हैं।

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