- अतिक्रमण हटाने और घूस मांगने को लेकर हुआ था विवाद
जनवाणी संवाददाता |
खरखौदा: नगर पंचायत द्वारा छह महा पूर्व चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अधिवक्ता से विवाद होने पर अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट में वाद दायर करने के बाद वाद मंजूर करते हुए कोर्ट ने ईओ व क्लर्क को कोर्ट में तलब किया है। नगर पंचायत द्वारा कस्बे में मई माह में पूर्व अधिशासी अधिकारी शशि प्रभा चौधरी की टीम ने नगर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था।
जिसमें मकानों के सामने रैंप, टीन सैड के अलावा पूर्व सांसद द्वारा थाने के पास बनवाए गए यात्री शेड आदि को तोड़ा गया था। कस्बा निवासी अधिवक्ता अरुण शर्मा ने मकान के आगे मानक के अनुसार बने रैंप की तोड़ने पर ऐतराज जताया था। तथा तय मानक में रैंप बना होने की बात कही थी। जिसको लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई थी। अधिवक्ता ने घूस मांगने का भी आरोप लगाते हुए अधिशासी अधिकारी व क्लर्क अनिल गौड़ के खिलाफ थाने पर तहरीर दी थी।
थाने से तब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में वाद दायर कर दिया। जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अधिशासी अधिकारी शशि प्रभा चौधरी व क्लर्क अनिल गौड़ को नोटिस भेज आगामी नौ दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। अधिशासी अधिकारी शशि प्रभा चौधरी का खरखौदा से उसी दौरान स्थानांतरण हो गया था तथा उन्हें सरधना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी।
मुस्लिम शादी में नाच गाने पर होगा 10 हजार जुर्माना
किठौर: क्षेत्र के राधना इनायतपुर स्थित मस्जिद जैतून कमेटी ने मुस्लिम शादियों में गैर-इस्लामी रस्मों पर पाबंदी का बीड़ा उठाया है। शुक्रवार को मस्जिद जैतून कमेटी की बैठक हुई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राधना की मस्जिद जैतून हल्के में किसी भी मुस्लिम शादी में आतिशबाजी व डीजे नहीं बजेगा। क्योंकि कुरआन में गैर शरई रस्मों व फिजूलखर्ची से बचने की सख्त ताकीद की गई है।
कमेटी ने गांव की सभी मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि जिन शादियों में गैर-शरई रस्में जिंदा की जाएं, उनमें इमाम हरगिज निकाह न पढ़ाए। वहीं मस्जिद जैतून हल्के में शादी में आतिशबाजी व डीजे बजाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूले जाने का फैसला लिया। शाहदा ऐजाज, मनसाद, मास्टर जलीस, नौशेर अली, डा. शहजाद, नूर अहमद, कासिफ, नसीम, महबूब, नजाकत, मुहम्मद आरिफ, कारी नदीम, हाफिज वसीम तालिब आदि मौजूद रहे।

