- छापे में एसजीएसटी टीम को मिली बड़ी टैक्स चोरी, मूल टर्नओवर का कागजों में दिखाया गया महज 10%
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: हापुड़ रोड स्थित सहारा फार्म पर एसजीएसटी की छापेमारी की गई। छापे में एसजीएसटी टीम को मिली बड़ी टैक्स चोरी, मूल टर्नओवर का महज 10% कागजों में दिखाया गया। कमाई की 90% रकम पर कोई टैक्स अदा नहीं की गई। सहारा फार्म ने एसजीएसटी का लाखों का टैक्स चोरी किया, एसजीएसटी जेसी आरके तिवारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई।
हापुड़ रोड स्थित होटल सहारा फार्म पर राजकुमार त्रिपाठी संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर जितेन्द्र आर्य उपायुक्त, अखिलेश कुमार सहायक आयुक्त, विनय शुक्ला सहायक आयुक्त, रोहित गुप्ता व दिव्या बेनी, माधव त्रिवेदी राज्य कर अधिकारी जांच के लिए पहुंची।
टीम ने पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की जांच की तो काफी कमी निकल कर सामने आई। जीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त राजकुमार त्रिपाठी ने बताया कि जांच में सामने आया कि बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी हो रही थी। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि व्यापारी ने वर्ष 2023-24 में अपना टर्न ओवर 1,98,000 रुपये घोषित करते हुये केवल 35,640 रुपये कर जमा किया। वर्ष 2024-25 में अपना टर्न ओवर 10,5,000 रुपये घोषित करते हुये 18,900 रुपये कर जमा किया है। जिससे पता चला कि नियमित रूप से व्यापारी वैवाहिक कार्यक्रम तथा अन्य कार्यों की बुकिंग कर रहा है।
जांच पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि जनवरी, 2024 से मार्च 2024 तक व्यापारी द्वारा लगभग 36 बुकिंग की गयी है। जांच के समय व्यापार स्थल पर अंकित पंचनामा में व्यापारी द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रति बुकिंग लगभग 80 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक के बीच की जाती है। इस प्रकार यदि वर्ष 23-24 के उक्त माहों की बुकिंग का आंकलन किया जाये तो लगभग 30 लाख रुपये होता है, जबकि व्यापारी द्वार उक्त वर्ष का टर्न ओवर मात्र 1,98,000 रुपये घोषित किया है। इसी प्रकार माह अप्रैल 2024 से जून 2024 तक प्रपत्रों के अनुसार 34 बुकिंग ली गयी है।
यदि कम मूल्य पर भी बुकिंग का आकलन किया जाये तो लगभग 30 लाख रुपये टर्न ओवर होता है। जबकि व्यापारी द्वारा अब तक कुल 1,05,000 लाख टर्न ओवर घोषित किया गया है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा 10 प्रतिशत से भी कम की बुकिंग दिखायी घोषित की जा रही है तथा कर चोरी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभिग्रहीत अभिलेखों की जांच की जा रही है, लेखा-पुस्तकों की जांचोपरांत उत्तर प्रदेश माल एवं वस्तु सेवा कर अधिनियम 2017 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत करदेयता की अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।