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हाईकोर्ट के आदेश पर शिवसदन सेवादारों ने काटी विवादित धान

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  • राजस्व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सील भी हटाई, फसल कटवाई

जनवाणी संवाददाता |

किठौर: आखिर वही हुआ जिसका अनुमान था। छह महीने चली कानूनी प्रक्रिया के बाद हाईकोर्ट ने शिवसदन के मंडी गोदाम पर लगी सील हटाने के साथ ही धान की फसल काटने का आदेश भी सेवादारों के पक्ष में कर दिया। रविवार को मौके पर पहुंची तहसील अधिकारियों की टीम ने हाईकोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहनाते हुए पहले गोदाम की सील हटाई फिर सेवादारों को धान काटने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही सेवादारों ने कटाई शुरू कर दी।

भागवानपुर खादर स्थित शिवसदन संयुक्त सहकारी कृषि फार्म के मुख्य सेवादार टहल सिंह ने बताया कि सदन के संस्थापक बिरसा सिंह ने 1991 में संतोश, गुरदयाल, रंजीत और जसवंत पुत्र नारायण सिंह से लगभग 30 एकड़ कृषि भूमि का इकरारनामा कराया था। बकौल टहल सिंह इकरारनामे के दौरान बिरसा सिंह ने 10 प्रतिशत रकम बैनामे पर देने की बात कहकर रोक ली थी।

इसी बीच संतोष और उसके भाई परिवारों सहित अचानक गायब हो गए, लेकिन तय के मुताबिक सेवादार तभी से उक्त भूमि पर कृषि कर रहे हैं। टहल सिंह ने बताया कि संतोश आदि इकरारनामे में नियत तिथि पर बैनामा कराने भी नही पहुंचे। मगर 2016 में संतोष और उसके भाइयों ने सुनील निवासी गढ़मुक्तेश्वर, राजन निवासी श्यामपुर जट्ट, ममता और उसकी बेटी साक्षी निवासी पावटी के नाम बैनामा कर दिया। सेवादारों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने एसडीाम कोर्ट में इसको चुनौती दी।

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कोर्ट में चली उठापटक

कानूनगो किठौर की आख्या के आधार पर नौ मार्च को एसडीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों से भूस्वामित्व के दस्तावेज मांगते हुए विवादित भूमि कुर्क करने के आदेश कर दिए। इस दौरान कृषि भूमि के दायरे में आया शिवसदन का मंडी गोदाम भी सील कर दिया गया, लेकिन कानूनगो की आख्या पर सेवादारों ने सवाल खड़े कर दिए।

जिसके बाद दूसरे क्षेत्र के कानूनगो से जांच कराई गई और एसडीएम ने सीलबंदी का आदेश वापस लेते हुए यथास्थिति के आदेश किए। जिसके बाद सुनील आदि ने हाईकोर्ट की शरण ली और 26 अगस्त को सीलबंदी का आदेश बहाल करा दिया। बाद में सेवादारों ने अपने मालिकाना हक के कागजात पेश करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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हाईकोर्ट ने किए सील हटाने और फसल कटवाने आदेश

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 12 अक्तूबर को शिवसदन के मंडी गोदाम से सील हटवाने के साथ ही विवादित भूमि पर खड़ी धान की फसल सेवादारों को कटवाने के आदेश किए। इतना ही नही हाईकोर्ट ने पंद्रह दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट भी मांगवाई है। जिसके बाद रविवार को नायब तहसीलदार कानूनगो धर्मपाल सिंह, सुशील कुमार, संजय सिंह आदि मौके पर पहुंचे और हाईकोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहनाया।

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