- बार एसोसिएशन की प्रबंध समिति करायेगी चुनाव
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: बार एसोसिएशन सहित प्रदेश के तमाम जिलों में चुनाव कराये जाने को लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी किये गये आदेश 29.06.2020 को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाप्त करते हुए उसे गैर कानूनी करार दिया है। यूपी बार कौंसिल के आदेश के चलते मेरठ बार एसोसिएशन में गठित की गई एल्डर्स कमेटी व मेरठ बार एसोसिएशन के मध्ये प्रबंध समिति के वार्षिक चुनाव कराने को लेकर विवाद चला आ रहा था।
मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री नरेशदत्त शर्मा द्वारा प्रयागराज हाइकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गयी थी। जिसमें उप्र बार कौंसिल सहित एल्डर्स कमेटी के सभी चार सदस्यों को पक्षकार बनाया गया था। हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा गया कि प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा मार्च माह में मीटिंग करके 17 अप्रैल के लिए घोषित कर दिया था तथा कोरोना महामारी के चलते पूर्णत: लॉकडाउन रहा था। इस कारण चुनाव कराना संभव नही हो पाया था।
इसी दौरान यूपी बार कौंसिल के चैयरमैन द्वारा 29.06.2020 को एक आदेश पारित कर एल्डर्स कमेटी बना दी थी। जिनके द्वारा चुनाव अति शीघ्र कराये जाने की हिदायत दी गयी थी। चुनाव को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन एंव एल्डर्स कमेटी में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया था।
उच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवायी करते हुए अपने आदेश में यूपी बार कौंसिल के आदेश को निरस्त कर दिया तथा प्रबंध समिति का चुनाव कराये जाने का अधिकार मेरठ बार एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में होने का उल्लेख करते हुए चुनाव कराये जाने की बात कही है। मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री नरेश दत्त शर्मा ने बताया की हाईकोर्ट ने एल्डर्स कमेटी द्वारा लिये गये सभी निर्णयों को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

