जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज बुधवार को आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि, शराब घोटाले मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। कहा गया है कि, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी को केजरीवल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया गया है।
बता दें कि, इससे पहले बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को दी मंजूरी
मिली रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया है।
ये है मामला?
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। संघीय एजेंसी ने केजरीवाल को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार करने के बाद विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
क्या कहा था प्रवर्तन निदेशालय ने?
ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अपराध के समय कथित कंपनी जो कि ‘आप’ है, के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपराधों का दोषी माना जाएगा और उन पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें दंडित किया जाएगा।
आबकारी नीति से जुड़ा मामला
आबकारी मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को रद्द किया जा चुका है।
पीएमएलए के तहत ईडी ने दर्ज किया मामला
दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। सीबीआई द्वारा 17 अगस्त 2022 को दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए ईडी ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 22 अगस्त 2022 को धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

