Saturday, March 21, 2026
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हुक्का बार संचालकों को हाईकोर्ट से मिली राहत, पढ़ें पूरी खबर

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुक्का बार संचालको के बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को हुक्का बार चलाने के नए लाइसेंस जारी करने या पुराने लाइसेंस के नवीकरण के मामलों में आवेदन की तिथि से एक महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

दरअसल, कोरोना काल के दौरान लगी रोक हटने के बाद हाईकोर्ट ने नियमानुसार अर्जी देने और उसे एक ​महीने में निर्णीत करने का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले के आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

इस दौरान कोर्ट ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगाई गई पाबंदियों में बहुत हद तक ढील दी जा चुकी है, इसलिए इन लोगों को अपना कारोबार दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। इन संचालकों ने दूसरे राज्यों में इसी तरह के व्यवसाय की अनुमति दिए जाने का हवाला दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, निःसंदेह हुक्का बार चलाने के व्यवसाय का नियमन उक्त अधिनियम के तहत किया जाता है, इन संचालकों के पास अपना हुक्का बार चलाने का लाइसेंस लेने या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का विकल्प खुला है। अदालत ने कहा, यदि मौजूदा संचालकों या इसी तरह के अन्य व्यक्तियों द्वारा ऐसा आवेदन किया जाता है तो उस पर आवेदन की तिथि से एक महीने के भीतर निर्णय किया जाना चाहिए।

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