Monday, July 8, 2024
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आरआरसी सेंटर के निर्माण में मिलीं अनियमितताएं

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  • निमार्णाधीन आरआरसी सेंटर को तत्काल विघटित कराये जाने के निर्देश

जनवाणी संवाददाता |

सहारनपुर: मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के अन्तर्गत विकास खण्ड नागल के ग्राम खेड़ामुगल में ओडीएफ की स्थिति बनाए रखने के संबंध में ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट प्रबन्धन तथा कूडे के समुचित निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत खेडा मुगल में बन रहे निमार्णाधीन आरआरसी सेंटर का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निमार्णाधीन आरआरसी सेंटर के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है। आरआरसी सेंटर के निर्माण में प्रयुक्त की जा रही ईंटें मानक के अनुसार प्रयुक्त न करते हुए दोयम श्रेणी की ईंटों से आरआरसी सेंटर की संरचना की जा रही है। निरीक्षण में ईंटों की गुणवत्ता बहुत खराब पायी गयी। मौके पर उपस्थित ग्राम सचिव से इस बारे में जानकारी ली गयी तो उनके द्वारा खराब गुणवत्ता वाली ईंटों के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत न करते हुए प्रकरण में अभिज्ञता व्यक्त की गयी। निरीक्षण में यह भी देखा गया कि आरआरसी सेंटर पर खराब गुणवत्ता की ईंट प्रयुक्त किये जाने के बाद ईंटों की गुणवत्ता को प्लास्टर करके छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम सचिव जे.पी.वर्मा से उक्त कार्य की सम्पूर्ण पत्रावली उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये जिस पर ग्राम सचिव द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

स्थल पर उपस्थित कंलल्टेंट अभियंता शक्ति सिंह से उपरोक्त प्रकरण में जानकारी ली गयी तो उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। निरीक्षण में निमार्णाधीन आरआरसी सेंटर भव्य हेतु सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित परिलक्षित नहीं हुआ। मौके पर उपस्थित जिला पंचायत राज अधिकारी को आरआरसी सेंटर में प्रयुक्त की जा रही ईंटों एवं सीमेंट के सैम्पल को जिला मुख्यालय जे जाने और सैम्पल की गुणवत्ता का परीक्षण लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के निर्देश देते हुए निमार्णाधीन आरआरसीसेंटर को तत्काल विघटित कराये जाने के निर्देश दिये गये।

मानक के विपरीत किये गये निर्माण कार्य के संबंध में ग्राम सचिव जे.पी.वर्मा को वर्ष 2022-23 हेतु विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत करते हुए शक्ति सिंह कंसल्टेंट अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही वकील ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न कराये जाने के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी को ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और निमार्णाधीन आरआरसी सेंटर की मूल पत्रावली तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

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