- कंटेनमेंट जोनों को डीएम बेवसाइट पर प्रदर्शित करेंगे
- 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकता है
- आनलाइन शिक्षा जारी रहेगी, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल-कालेज
- सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मनोरंजन कार्यक्रम 21 से शुरू होंगे
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कोरोना वायरस के लगातार संक्रमण के बाद भी केन्द्र की अनलॉक-4 की गाइड लाइन को प्रदेश सरकार ने रविवार को जारी कर दी। प्रदेश के मुख्य सचिव ने डीएम और एसएसपी को दिये गए निर्देश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन तक ही लॉकडाउन लागू रहेगा।
स्कूल व कालेजों में 21 सितंबर से 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ बुलाया जा सकता है। जनपद में आनलाइन शिक्षा लागू रहेगी।
शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने अनलॉक-4 की गाइड लाइन में कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर अनलॉक-4 के तहत तमाम अनुमति दिये जा रहे हैं। सभी स्कूल और कालेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकता है, ताकि नौवीं से लेकर 12वीं तक के छात्र अपने परिवार से अनुमति लेकर समस्याओं का समाधान करा सके। इसकी अनुमति स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी।
यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। अनलॉक-4 में आईटीआई, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में अनुमति रहेगी। शहर में सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर बंद रहेंगे। शहर के विवाह मंडपों के लिये खुशखबरी भी मिली।
20 सितंबर तक शादी समारोह में 30 लोग और अंतिम संस्कार में सिर्फ 30 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद अधिकतम संख्या 100 रहेगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन का सख्ती से पालन किया जाए।
कहने को पूरे देश में घूमो हकीकत कुछ और ही
केन्द्र सरकार ने अनलॉक-4 में पूरे देश में घूमने की इजाजत दे दी है और सख्त लहजे में कहा है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। जबकि हकीकत इसके ठीक विपरीत है। कई राज्य सरकारें अपनी सहूलियतों के हिसाब से अभी भी लॉकडाउन लगा रही है और आइसोलेट कर रही है।
केन्द्र सरकार के अनलॉक-4 के दिशा निर्देशों के विपरीत यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, वेस्ट बंगाल आदि में दो या तीन दिन का लॉकडाउन लग रहा है।
इसके अलावा इन राज्यों में प्रवेश करने पर सात या 14 दिन का क्वारंटाइन किया जा रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिये कोई पास या अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यूपी और उत्तराखंड के बार्डर पर तस्वीर कुछ और कह रही है।
रुड़की बार्डर पर बिना कोरोना सर्टिफिकेट के क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे राज्यों में दो दिन का लॉकडाउन भी चल रहा है। दिल्ली और हरियाणा को छोड़कर पंजाब में सख्ती की जा रही है। अगर कोई मेरठ से पंजाब, उत्तराखंड और गोवा जाने की सोचे तो उसे यह सोचकर घर से निकलना चाहिये कि उसे वहां कम से कम सात दिन का क्वारंटाइन किया जा सकता है।
नई गाइड लाइन में कहा गया है कि इंटरस्टेट और राज्य के अंदर आने जाने और माल ढोने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन पुलिस रात के वक्त मालवाहक गाड़ियों को रोककर वसूली तक कर रही है।