- एक दिन पहले हाईकोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में मिली थी जमानत
- जेल से बाहर आने में लग सकते हैं अभी दो दिन
जनवाणी संवाददाता |
कैराना: एक दिन पहले गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं ट्रायल कोर्ट में विधायक के जमानती भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमानती भरने एवं जमानतियों की दस्दीक करने में अभी समय लग सकता हैं। जिस कारण विधायक के जेल से बाहर निकलने में एक दो दिन और लग सकते हैं।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित चलने पर 15 जनवरी को सपा विधायक नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश कर दिया था।
जहां से उनको मुजफ्फरनगर जेल भेजा गया था। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर से विधायक का अचानक चित्रकूट जेल में स्थानांतरण कर दिया गया था। तभी से सपा विधायक नाहिद हसन चित्रकूट जेल में बंद हैं। एक दिन पहले गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में विधायक चौधरी नाहिद हसन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई थी। हाईकोर्ट ने विधायक के स्वास्थ्य को देखते हुए उनको गैंगस्टर एक्ट में जमानत देने के आदेश जारी कर दिए थे। गुरुवार को विधायक के जमानत मिलने का आदेश हाईकोर्ट की आनलाइन साइट पर अपलोड हो गया।
जिसके बाद उनके स्थानीय अधिवक्ताओं ने कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक की जमानत के लिए जमानती भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बताया गया हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जमानतियों के कागज तैयार कर कोर्ट में जमा किए जाएंगे। जिसके बाद जमानतियों की तस्दीक कराई जाएंगी। तत्पश्चात से जेल से बाहर निकलने के लिए परवाना जाएंगा। आशंका जताई जा रही हैं कि जमानतियों की तस्दीक व अन्य प्रक्रियाओं में अभी समय लग सकता हैं। जि

