- महज नौ घंटे में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा, पैसे भी खा गए, जमीन भी नहीं दी
- मुरसलीम से मोटी रकम लेकर भी जमीन दूसरे को बेच दी गयी, मुरसलीम लगातार पैसों के लिए कर रहा था तकादा
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: थाना सरूरपुर क्षेत्र के ग्राम गोटका के पास नहर किनारे जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव उम्र करीब 50 वर्ष जिसके सिर पर गोली लगी हुई थी, बरामद हुआ था। जिसकी पहचान मृतक मुरसलीन पुत्र मीरहसन निवासी गांव जौला थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर के रूप में हुई। इस संबंध में बुढ़ाना मुजफ्फरनगर के तीन बदमाश मुजम्मिल पुत्र हामिद, हारुन उर्फ मुखिया व आस मोहम्मद पुत्र हामिद को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया गया है।
इस संबंध में पुलिस लाइन में बुलायी गयी प्रेस वार्ता में एसपी देहात राकेश मिश्रा ने वारदात के खुलासे की जानकारी दी और हत्याभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि हत्या जमीन के लिए की गयी। पूछताछ में गिरफ्तार हत्याभियुक्तों ने बताया कि मुरसलीन द्वारा अभियुक्तगण आस मोहम्मद व मुजम्मिल की सात बीघा जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया गया था। जबकि अभियुक्तगण द्वारा जमीन दूसरे को बेच दी गई। उसके बाद से ही मुरसलीन पैसों को वापस मांग रहा था।
इसी रंजिश के कारण अभियुक्तगण द्वारा मुरसलीन की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मामला दर्ज हुआ और हत्याभिुयक्तों को जेल भेज दिया गया। वहीं, दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्साहवर्धन के लिए थाना सरूरपुर पुलिस व एसओजी टीम को 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बता दें कि बीते गुरुवार को पुलिस को पता चला कि संजय गांधी पीजी कालेज सरूरपुर के सामने जाने वाले नहर पर करीब 700 मीटर आगे नहर की रोड के नीचे गन्ने के खेत की तरफ एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 50 वर्ष का शव पड़ा है।
जिसके सिर में काफी चोट के निशान है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कालेज पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उक्त व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। शव की पहचान मुरसलीन के रूप में की। सरूरपुर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा गांव जौला थाना बुढ़ाना जाकर मुरसलीन के परिजनों से संपर्क किया गया तो परिजनों द्वारा शव की शिनाख्त मुरसलीन पुत्र मीर हसन के रूप में की गई।
बाल विवाह कराया तो लगेगा एक लाख का जुर्माना
मेरठ: चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के प्रावधान के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कराना कानूनन अपराध है। यदि कोई नाबालिग का विवाह करता है या उसमें शामिल होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बाल विवाह सम्पन्न कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध एक लाख का जुर्माना व दो वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है। यह जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल सोनी ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल के पंडित, पुजारी, मौलवी एवं आर्य समाज मंदिरों, वैवाहिक आयोजन कराने वाले प्रिटिंग प्रेस, टेंट व्यवसायी, मैरिज हॉल, बैंड बाजा, कैटर्स फोटोग्राफर
इत्यादि व्यक्तियों एवं संस्थाओं से भी अपेक्षा की है कि वैवाहिक आयोजन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो। किसी भी स्थिति में उनके धार्मिक स्थल में नाबालिग का विवाह नहीं होगा। यदि कोई बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसकी सूचना सम्बन्धित थाना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वूमन पावर लाइन 1090 एवं महिला हेल्पलाइन 181 पर दी जाये।
एडीजी मानवाधिकार आयोग पहुंचे बयान दर्ज कराने
मेरठ: न्यायालय विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन शुक्ला की अदालत में मानवाधिकार आयोग के एडीजी रामकुमार शुक्रवार को न्यायालय में अपने बयान दर्ज करने पहुंचे। सरकारी वकील महेंद्र प्रजापति ने बताया कि वादी मुकदमा प्रभात सीओ सदर जो अन्य पुलिस कर्मियों के साथ थाना मसूरी गाजियाबाद क्षेत्र में गत 29 मई 2018 को चेकिंग कर रहे थे। तभी मुखबिर सूचना पर उन्होंने एक गाड़ी को रोक लिया। जिसमें सरिया भरा हुआ था।
जिसे रोककर पूछताछ करने पर पता लगा कि वह चोरी का सरिया है और संबंधित चौकी इंचार्ज के संपर्क में थे और उन्होंने बताया कि वह चौकी इंचार्ज के लिए डीलिंग करता है और उसके कहने पर सरिया लेकर आए थे। मामले में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए रामकुमार ने अपने आदेश जारी किए थे। जिनके निर्देश अनुसार तत्कालीन सीओ ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसी मामले में शुक्रवार को एडीजी रामकुमार ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराए।